Arvind Kejriwal: जेल से बाहर आने के बाद अब ये काम नहीं कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल, SC ने इन शर्तों पर दी जमानत

Arvind Kejriwal: आम आदमी पार्टी के संयोजक और सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आवश्यक शर्तों के साथ जमानत दे दी है, शर्तों के अनुसार केजरीवाल अब ये काम नहीं करेंगें.

Arvind Kejriwal: आम आदमी पार्टी के संयोजक और सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आवश्यक शर्तों के साथ जमानत दे दी है, शर्तों के अनुसार केजरीवाल अब ये काम नहीं करेंगें.

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Mohit Sharma
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Arvind Kejriwal

Arvind Kejriwal( Photo Credit : File Pic)

Arvind Kejriwal: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने एक जून तक के लिए केजरीवाल को दी गई जमानत के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं. शर्तों की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान अरविंद केजरीवाल इस केस अपने रोल के संबंध में कोई बात नहीं करेंगे. इसके साथ ही वह केस से जुड़े किसी गवाह से बातचीत नहीं कर सकेंगे. कोई भी ऐसा मामला, जिससे यह केस प्रभावित होता हो...उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते. कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों में यह भी शामिल है कि इस केस से जुड़ी कोई भी ऑफिशियल फाइल तक उनका दखल नहीं होगा. 

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2 जून को कोर्ट के सामने करना होगा सरेंडर

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई शर्तों के अनुसार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यलाय या दिल्ली सेक्रेटेरिएट नहीं जाएंगे. उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही किसी जरूरी फाइल पर साइन करेंगे. इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल 2 जून को कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण करेंगे. 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई कुछ शर्तें- 

- अरविंद केजरीवाल को 50,000 रुपए के बेल बॉन्ड के साथ इतने ही मूल्य की जमानत राशि भी जमा करनी होगी.
- जमानत अवधि के दौरान अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे.
- अरविंद केजरीवाल इस बात के लिए भी बाध्य होंगे कि वह किसी भी फाइल पर तब तक साइन नहीं कर पाएंगे, जब तक दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी नहीं मिल जाती.
-अरविंद केजरीवाल इस केस से जुड़ी अपनी भूमिका के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. 
-अरविंद केजरीवाल केस से जुड़े किसी गवाह के साथ बातचीत नहीं कर सकेंगे.
-अरविंद केजरीवाल इस केस से जुड़ी किसी भी ऑफिशियल फाइल पर साइन नहीं कर सकेंगे.

क्या है पूरा मामला

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 21 मार्च के दिन अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर किया था. इस दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल से दो घंटों तक पूछताछ की थी और उनके मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रिक सामान को कब्जे में ले लिया था. इसके बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था,  जहां से उनको ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया था.  इसके बाद ईडी द्वारा पूछताछ करने के बाद कोर्ट ने उनको न्यायिक हिरासत में तिहाड जेल भेज दिया था. 

Source : News Nation Bureau

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