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school admission Photograph: (social media)
School Admission: दिल्ली के स्कूलों में बच्चों के दाखिले की आयु सीमा में बदलाव किया गया है. अब पूरी दिल्ली में सभी स्कूलों में नर्सरी से कक्षा एक तक तय उम्र सीमा होने वाली है. स्कूलों को अब नया नियम मानना होगा. दिल्ली में सभी स्कूलों में नर्सरी से लेकर कक्षा 1 तक की एज लिमिट को एक रखा जाएगा. इस नियम को हर स्कूल को मानना होगा. दिल्ली शिक्षा निदेशालय की ओर से इस मामले में ऑफिशियल वेबसाइट edude.nic.in पर सर्कुलर जारी किया है.
क्लास 1 में एडमिशन की एज लिमिट
अगर आप दिल्ली के स्कूल में पहली कक्षा में अपने बच्चे का दाखिला कराना चाहते हैं तो आपके बच्चे की उम्र कम से कम 6 वर्ष पूरी होनी चाहिए. छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कक्षा एक दाखिला नहीं होगा. दिल्ली सरकार ने नई शिक्षा नीति (एनईपी 2020) के तहत यह निर्णय लिया है.
नर्सरी व प्री स्कूल के लिए क्या है उम्र
एजुकेशन डायरेक्टरेट दिल्ली ने नर्सरी लेकर एलकेजी और यूकेजी तक फाउंडेशनल एज लिमिट को तय किया है. ये इस प्रकार होने वाली है.
नर्सरी/ बाल वाटिका/ प्री स्कूल-1 में बच्चे की उम्र 3 साल और ऊपर होनी अनिवार्य है. एलकेजी/ बाल वाटिका/ प्री-स्कूल-2 में बच्चों की उम्र 4 साल और ज्यादा होनी चाहिए. यूकेजी/ बालवाटिका/ प्री स्कूल-3 के लिए पांच वर्ष या ज्यादा न हो. वहीं क्लास 1 के लिए 6 साल या ज्यादा न हो.
निदेशालय ने भागीदारों से सुझाव को मांगा
निदेशालय ने लेटेस्ट सर्कुलर में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी बच्चे की पहली कक्षा में एंट्री तभी पा सकता है जब उसकी उम्र 6 साल पूरी हो चुकी हो. शैक्षणिक सत्र 2026-27 से ये नियम सख्ती से लागू होगा. इस फैसल के तहत पहली कक्षा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा लागू करने की प्रक्रिया में निदेशालय ने भागीदारों से सुझाव को मांगा है. शिक्षको, छात्रों, अभिभावकों, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, शिक्षण संस्थान, प्रोफेशनल्स और विषय एक्सपर्ट से सुझाव मांगे गए हैं. एडुडेल के अनुसार, स्टेकहोल्डर्स 10 जुलाई 2025 तक schoolbranchnep@gmail.com पर अपने सबमिशन को भेज सकते हैं.