आप नेता सत्येंद्र जैन को मिली जमानत, इन सब चीजों पर रहेगी रोक

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सशर्त जमानत दे दी है. उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगा दी है. पढ़ें पूरी खबर

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सशर्त जमानत दे दी है. उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगा दी है. पढ़ें पूरी खबर

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Jalaj Kumar Mishra
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Satyendra Jain

दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सशर्त जमानत मिल गई है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जैन को सशर्त जमानत दी है. उन्हें जमानत के लिए 50 हजार रुपये का मुचलका भरना पड़ा है. उन्हें देश से बाहर यात्रा करने पर रोक है. ईडी ने 30 मई 2022 को जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था. 

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'गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं जैन'

विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने कुछ दिन पहले ईडी और जैन की दलीलें सुनकर आदेश सुरक्षित रख लिया था. अदालत में जैन के वकील ने कहा था कि उन्हें अब और अधिक समय के लिए जेल में रखने का कोई मतलब नही हैं. ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि अगर जैन रिहा हो गए तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. 

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सत्येंद्र की पत्नी भी हैं आरोपी

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2009-10 और 2010-11 में फर्जी कंपनियां बनाईं थीं. इन कंपनियों के नाम- प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और इंडो मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है.

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मामले में ईडी ने सत्येंद्र जैन के साथ-साथ उनकी पत्नी पूनम जैन, सुनील कुमार जैन, अजीत प्रसाद जैन, अंकुश जैन, वैभव जैन, मेसर्स प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड,  जेजे आइडियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया है. सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था.

 

      
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