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AAP नेता संजय सिंह को नहीं मिली जमानत, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करने के लिए 5 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी थी.

Updated on: 07 Feb 2024, 07:31 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली में कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली. हाईकोर्ट ने बुधवार को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी. उच्च न्यायालय ने संजय सिंह की जमानत अर्जी पर 31 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था. इससे पहले आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता संजय सिंह को 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करने के लिए 5 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी थी.

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च के लिए तय की गई है. बता दें कि शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 नवंबर को आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली संजय सिंह की याचिका पर केंद्र और ईडी से जवाब मांगा था.

मनीष सिसोदिया भी जेल में बंद

गौरतलब है कि कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में संजय सिंह पर रिश्वत लेने का आरोप है. पिछले साल ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था. इससे पहले दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इसी केस में जेल में बंद हैं. हालांकि, बीमार पत्नी से मिलने के लिए मनीष सिंह को दो बार पेरोल मिली थी. मनीष सिसोदिया पर भी शराब नीति घोटाले में शामिल होने का आरोप है.