Delhi Excise Policy Case: जेल में बंद Manish Sisodia के लिए राहत की खबर, कोर्ट ने दी 3 दिन की अंतरिम जमानत

आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के लिए राहत की खबर है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी है.

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Sourabh Dubey
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Manish_Sisodia( Photo Credit : social media)

आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के लिए राहत की खबर है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी है. उन्हें ये अदालती जमानत लखनऊ में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए दी गई है. गौरतलब है कि, मनीष सिसोदिया ने आज यानि 12 से 16 फरवरी तक जमानत की मांग की थी. हालांकि कोर्ट ने उन्हें कल यानि, 13 से 15 फरवरी तक जमानत ही दी है. बता दें कि, कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े एक मामले में सिसोदिया को तिहाड़ जेल में बंद किया गया है. 

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गौरतलब है कि, मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत के कोर्ट के आदेश पर सीबीआई के वकील ने आपत्ति जताई है. उन्होंने दलील दी है कि, मनीष सिसोदिया अत्यधिक प्रभावशाली हैं, लिहाजा अंतरिम जमानत के वक्त सबूतों से छेड़छाड़ संभव है. 

साथ ही वकील ने बताया है कि, कानून के मुताबिक केवल दूल्हा और दुल्हन ही अपनी शादी के लिए 5 दिन की जमानत मांग सकते हैं. जबकि अन्य  किसी को शादी में शामिल होने के लिए एक दिन का समय दिया जा सकता है. वहीं अदालत ने सिसोदिया से सवाल किया है कि, पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी से क्या उन्हें कोई परेशानी होगी.

इसके जवाब में सिसोदिया के वकील ने कहा कि, उनके साथ पुलिस को भेजरना परिवार को अपमानित करने जैसा होगा, जो माहौल खराब करेगा. इसके साथ ही उन्होंने तीन दिन की अंतरिम जमानत पर रजामंदी जताते हुए कहा कि, तीन दिन भी उनके लिए काफी है, लेकिन पुलिस न भेजी जाए.

Source : News Nation Bureau

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