Delhi: दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी, AAP मंत्री आतिशी का बड़ा दावा
Delhi: आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी का बड़ा दावा, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की हो रही तैयारी, एलजी केंद्र को लिख रहे हैं चिट्ठियां
New Delhi:
Delhi: राजधानी दिल्ली में जल्द ही राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी चल रही है. ये दावा है आम आदमी पार्टी की कद्दावर नेता और मंत्री आतिशी का. आतिशी ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में ये दावा किया है जल्द ही दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है. आम आदमी पार्टी को अपने सूत्रों से जानकारी मिली है कि राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है.
इस वजह से किया जा रहा दावा
आतिशी ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की तैयारी के दावे को लेकर कुछ अहम संकेत भी दिए. उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीते कुछ दिनों से अधिकारियों की पोस्टिंग ही नहीं की जा रही है. कई विभागों में ऑफिसरों के पद खाली पड़े हैं, लेकिन इन्हें भरने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है. उपराज्यपाल बिना किसी वजह केंद्रीय गृह मंत्रालय के लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं.
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उनका कहना है कि मंत्री उनके साथ मीटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं. इसके साथ ही सीएम के मुख्य सचिव को भी 20 वर्ष पुराने मामले का बहाना लेकर बर्खास्त कर दिया गया है. ये सभी कारण बताते हैं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी की जा रही है.
#WATCH | Delhi Minister & AAP leader Atishi says, "Let me warn the BJP that imposing President's rule in Delhi will be illegal, unconstitutional and against the mandate of the people of Delhi. The people of Delhi have given a clear mandate to Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party." pic.twitter.com/IbcVTnpkNK
— ANI (@ANI) April 12, 2024
गैर कानूनी और असंवैधानिक होगा राष्ट्रपति शासन
आतिशी ने ये भी कहा कि अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो यह पूरी तरह गैर कानूनी और असंवैधानिक होगा. क्योंकि दिल्ली जनता जिस सरकार को चुनकर आई है उसे गिराने की साजिश हो रही है. केजरीवाल की सरकार बहुमत की सरकार और किसी भी बहुमत की सरकार के होते हुए राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता.
उत्तराखंड का भी दिया उदाहरण
आतिशी ने इस दौरान उत्तराखंड का उदाहरण भी दिया. उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में जब उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस दौरान हाई कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया, जब बहुमत साबित हो गया तो राष्ट्रपति शासन का आदेश खारिज किया गया था.
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