2020 Delhi Riots Case: शरजील इमाम को मिली 10 दिनों की अंतरिम जमानत, इस वजह से अदालत ने दी राहत

2020 Delhi Riots Case: दिल्ली दंगे के आरोपी शरजील इमाम को अंतरिम जमानत मिल गई है. अदालत ने उन्हें उनके भाई की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिनों के लिए जेल से बाहर जाने की परमीशन दे दी है.

2020 Delhi Riots Case: दिल्ली दंगे के आरोपी शरजील इमाम को अंतरिम जमानत मिल गई है. अदालत ने उन्हें उनके भाई की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिनों के लिए जेल से बाहर जाने की परमीशन दे दी है.

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Jalaj Kumar Mishra
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Sharjeel Imam

Sharjeel Imam: (ANI)

2020 Delhi Riots Case: दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले के आरोपी शरजील इमाम को अदालत ने बड़ी राहत दी है. दिल्ली की एक अदालत ने शरजील को अंतरिम जमानत दे दी है. दरअसल, शरजील ने हाल में अदालत से राहत की मांग करते हुए जमानत याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए शरजील को जमानत दे दी.

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अब जानें क्या है पूरा मामला

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली की अदालत ने शरजील इमाम को 10 दिनों की अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट ने ये राहत उन्हें उनके भाई की शादी में शामिल होने और बीमार मां की देखभाल करने के लिए दी है. कोर्ट ने शरजील को तय अवधि के लिए जेल से बाहर रहने की अनुमति दे दी है. हालांकि, कोर्ट की ओर से मिली ये राहत तय समय के लिए हैं. उन्होंने 10 दिन बाद दोबारा अदालत के निर्देशों के अनुसार, आगे की कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा.

शरजील ने की थी ये मांग

जानकारी के अनुसार, शरजील इमाम ने पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए अदालत से अंतरिम जमानत की मांग की थी. शरजील ने कहा था कि उनके भाई की शादी है और उनकी मां की तबियत भी ठीक नहीं है, जिस वजह से उन्हें कुछ वक्त के लिए बाहर जाने की अनुमति दी जाए. 

न्यायिक हिरासत में जेल में बंद शरजील इमाम

अदालत ने शरजील इमाम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें 10 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी. शरजील लंबे वक्त से दिल्ली दंगो की कथित साजिश से जुड़े मामले में आरोपी हैं. उनके खिलाफ जांच हो रही है. वे वर्तमान में न्यायिक हिरासत में थे.  

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