दिल्ली में साल 2008 में हुए बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में एक स्थानीय अदालत ने फ्लैट के केयरटेकर को आतंकवादियों को किराये पर रखने के आरोप से मंगलवार को मुक्त कर दिया।
2008 में दक्षिणी दिल्ली के बाटला हाउस में कथित आतंकी और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में दोनो संदिग्ध मारे गए थे। वहीं गोलीबारी के दौरान दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हो गए थे।
जिस फ्लैट में यह मुठभेड़ हुई थी, उसके केयरटेकर अब्दुल रहमान पर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त लोगों को किराये पर रखने का आरोप था। लेकिन मंगलवार को हुई सुनवाई में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजकुमार त्रिपाठी ने उन्हें आरोपमुक्त कर दिया।
बचाव पक्ष के वकील एम.एस. खान ने कहा कि पुलिस मूल लीज डीड पेश करने में नाकाम रही। यह इस मामले में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य था।
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Source : IANS