CM योगी का यूपी में ढाबा, रेस्टोरेंट और होटल चलाने वालों के लिए नया आदेश, करना होगा ये काम

UP Hotel New Rules: उत्तर प्रदेश में ढाबा, रेस्टोरेंट और होटल का संचालन करने वालों के लिए सीएम योगी ने नया आदेश जारी किया है. जिसके तहत अब खाने पीने की चीजों में गंदी वस्तुओं की मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

UP Hotel New Rules: उत्तर प्रदेश में ढाबा, रेस्टोरेंट और होटल का संचालन करने वालों के लिए सीएम योगी ने नया आदेश जारी किया है. जिसके तहत अब खाने पीने की चीजों में गंदी वस्तुओं की मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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Suhel Khan
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सीएम योगी आदित्यनाथ (सोशल मीडिया)

UP Hotel New Rules: उत्तर प्रदेश में अब ढाबा, रेस्टोरेंट और होटल चलाने के लिए नई नियम लागू किए जा रहे हैं. अगर इन नियमों को नहीं माना तो प्रतिष्ठान संचालकों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी. दरअसल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट या गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

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बता दें कि हाल के दिनों में देश के अलग-अलग राज्यों में इस घटीं ऐसी घटनाओं में इजाफा हुआ है. जिसका संज्ञान लेते हुए सीएम ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की. जिसमें सीएम योगी ने प्रदेश के सभी होटलों/ढाबों/रेस्टोरेंट आदि संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच, सत्यापन आदि के भी निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही आम जन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन करने के निर्देश दिए हैं.

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सीएम योगी ने दिए ये निर्देश

राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक के दौरान कुछ जरूरी दिशा-निर्देश दिए. जिसमें कहा गया कि हाल के दिनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में जूस, दाल और रोटी जैसी खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट, अखाद्य और गंदी चीजों की मिलावट की घटनाएं देखने को मिली हैं. ये घटनाएं वीभत्स हैं जिससे आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. सीएम योगी ने कहा कि ऐसे कुत्सित प्रयास कतई स्वीकार नहीं किया जा सकते. उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ठोस प्रबंध किए जाने जरूरत है.

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सीएम योगी ने आपने आदेश में कहा कि ऐसे ढाबों/रेस्टोरेंट आदि खान-पान के प्रतिष्ठानों की जांच की जानी जरूरी है. उन्होंने राज्यव्यापी सघन अभियान चलाकर इन प्रतिष्ठानों के संचालक समेत वहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों का सत्यापन किए जाने के भी बात की. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम इस प्रकार की कार्यवाह को जल्द पूरा करेंगे.

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अधिनियम में जरूरी बदलाव के निर्देश

सीएम योगी ने कहा कि खान-पान के प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि के नाम और पता प्रमुखता से दर्शाए जाने चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यकतानुसार संशोधन करने की भी बात कही है. सीएम योगी ने कहा है कि ढाबे, होटलों, रेस्टोरेंट आदि में खान-पान के प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी की का इंतजाम किया जाए. ये न केवल ग्राहकों के बैठने के स्थान पर बल्कि प्रतिष्ठान के अन्य हिस्सों में भी लगाने के निर्देश दिए गए हैं. इससे साथ ही सीएम योगी ने सभी प्रतिष्ठित संस्थानों को इन सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं. जिससे जरूरत पड़ने पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन को इन्हें उपलब्ध कराया जा सके.

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