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सुप्रीम कोर्ट ने अश्लील सीडी कांड में ट्रायल पर रोक लगाई, CM भूपेश को नोटिस

अश्लील सीडी कांड में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ चल रही ट्रायल पर रोक लगा दी है. सीबीआई ने याचिका दायर करते हुए केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई है.

Updated on: 21 Oct 2019, 11:56 AM

नई दिल्ली:

अश्लील सीडी कांड में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ चल रही ट्रायल पर रोक लगा दी है. सीबीआई ने याचिका दायर करते हुए केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई है. सीबीआई की अर्जी पर कोर्ट ने सीएम भूपेश बघेल और उनके सलाहकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है.

सीबीआई का कहना है कि इस मामले में गवाहों को धमकाया जा रहा है. उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है. लिहाजा ट्रायल को छत्तीसगढ़ के बाहर ट्रांसफर कर दिया जाए. अश्लील सीडी कांड में रिंकू खनूजा की खुदकुशी के बाद CBI ने अप्रत्याक्ष रूप से जांच में तेजी नहीं दिखाई. सीबीआई ने याचिका में कैलाश मुरारका और चार अन्य को पक्षकार बनाया.