छत्तीसगढ़ : राशन कार्ड नवीनीकरण लिए कोरिया जिले में हुई समीक्षा बैठक

चिरमिरी नगर पालिक निगम आयुक्त जोशना टेप्पो ने बताया की सभी वार्डों के या क्षेत्र के दो तीन वार्डों को मिलाकर 15 जुलाई से 29 जुलाई तक राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए शिविर लगाए जा रहे है जिसमें अधिकारी कर्मचारियों की ड्युटी भी लगाई हैं तथा केवल प्रचलित राषनकार्ड का ही नवीनीकरण किया जाएगा.

चिरमिरी नगर पालिक निगम आयुक्त जोशना टेप्पो ने बताया की सभी वार्डों के या क्षेत्र के दो तीन वार्डों को मिलाकर 15 जुलाई से 29 जुलाई तक राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए शिविर लगाए जा रहे है जिसमें अधिकारी कर्मचारियों की ड्युटी भी लगाई हैं तथा केवल प्रचलित राषनकार्ड का ही नवीनीकरण किया जाएगा.

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yogesh bhadauriya
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भूपेश बघेल

छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल

छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए कोरिया जिले के नगर पालिक निगम चिरमिरी आयुक्त के द्वारा राशन कार्ड नवीनीकरण की समीक्षा बैठक आयोजित की गई जिसमें महापौर और पार्षद बैठक में शामिल हुए. चिरमिरी नगर पालिक निगम आयुक्त जोशना टेप्पो ने बताया की सभी वार्डों के या क्षेत्र के दो तीन वार्डों को मिलाकर 15 जुलाई से 29 जुलाई तक राषनकार्ड नवीनीकरण के लिए शिविर लगाए जा रहे है जिसमें अधिकारी कर्मचारियों की ड्युटी भी लगाई हैं तथा केवल प्रचलित राशन कार्ड का ही नवीनीकरण किया जाएगा. इस समय कोई भी नए राषनकार्ड नहीं बनाए जाएंगे.

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वही महापौर के डोमरू रेड्डी ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चुनाव से पहले जो घोषणा की थी उसी आधार पर राशन कार्डओं में जो कमियां हैं उसे सुधारने के लिए राशनकार्ड नवीनीकरण प्रक्रिया शुरुआत हो चुकी है.

ये दस्तावेज होंगे जरूरी होंगे

जिन लोगों का राशन कार्ड बना हुआ है, वह लोग अपने निम्नलिखित कागजात की फोटोकॉपी करके शिविर में लाएंगे. बताया गया कि वार्ड में इसके लिए शिविर लगेगा जिसमें राशन कार्ड के नवीनीकरण का आवेदन फार्म मिलेगा. उस आवेदन फार्म को भरकर समस्त कागजात की फोटोकॉपी के शिविर में जमा करना हैः-

  1. मुखिया (महिला) का 2 फोटो(नया)पासपोर्ट साइज.
  2. मुखिया का बैंक खाता की फोटो कॉपी.
  3. राशन कार्ड के आगे और पीछे की फोटो कॉपी.
  4. परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की फोटो कॉपी.
  5. जिसकी मृत्यु हो गई है या जिसकी शादी हो गई है, उन लोगों का नाम भी राशनकार्ड से हटाया जाएगा, उसकी जानकारी भी आप लोगों को उस कागजात की फोटोकॉपी साथ मे देना है.
  6. फोटोकापी के हर पन्ने पर मुखिया को दस्तखत करना है.

Source : Sarwar Ali

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