रायगढ़ : पीएचई ( PHE) के पूर्व पदस्थ ईई को टेंडर घोटाले में 4 साल की जेल और एक लाख जुर्माना
ईई के साथ ठेकेदार सुरेश पटेल को भी 2 साल की सजा कोर्ट ने सजा सुनाई है.
नई दिल्ली:
रायगढ़ के पीएचई (PHE) विभाग में पूर्व में पदस्थ ईई करण सिंह को कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 1 लाख रुपये का साथ ही जुर्माना भी लगाया है. ईई के साथ ठेकेदार सुरेश पटेल को भी 2 साल की सजा कोर्ट ने सजा सुनाई है. मामला टेंडर घोटाले का है. ईई करण सिंह पर पिछले कई सालों से धोखाधड़ी के अलावा अन्य धाराओं के तहत जुर्म दर्ज किये गये थे. उसके बाद से ईई करण सिंह फरार हो गये थे. आरोप था कि पीएचई के ईई रहते करण सिंह ने लाखों के टेंडर में हेराफेरी की थी और ठेकेदार को लाभ पहुंचाया था.
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इस मामले में सूचना के आधार पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत का खुलासा हुआ था. गुरुवार को कोर्ट ने मामले में ईई को दोषी पाते हुए 4 साल की सजा व 1 लाख का अर्थदंड व ठेकेदार सुधीर पटेल को 2 साल की सजा सुनाई है.
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मामले की जांच में पता चला कि टेंडर फर्जी तरीके से छपवाया गया था और इसमें ठेकेदार की भी मिली भगत है.
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