कोरोना वायरस से सुरक्षा, छत्तीसगढ़ में धारा-144 अब 3 मई तक लागू

राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार यहां बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों की सुरक्षा के लिए राज्य के जिलों में धारा-144 की अवधि तीन मई तक बढ़ाई जा रही है.

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nitu pandey
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कोरोना वायरस से सुरक्षा, छत्तीसगढ़ में धारा-144 अब तीन मई तक( Photo Credit : प्रतिकात्मक फोटो)

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लागू धारा 144 की अवधि तीन मई तक बढ़ा दी है. राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार यहां बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों की सुरक्षा के लिए राज्य के जिलों में धारा-144 की अवधि तीन मई तक बढ़ाई जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि रायपुर जिले के कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी भारतीदासन ने आज रायपुर जिले में तीन मई तक या आगामी आदेश तक धारा 144 प्रभावशील रहने का आदेश पारित किया है.

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आदेश के अनुसार धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी. इसी तरह राज्य के अन्य जिलों में भी कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारियों द्वारा धारा-144 की अवधि बढ़ाने के आदेश जारी करने की कार्यवाही की जा रही है.

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उन्होंने बताया कि इसके अलावा राज्य शासन द्वारा राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय को 21 अप्रैल 2020 तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं. साथ ही राज्य के सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, छत्तीसगढ़ बेवरेजेस कॉर्पोरेशन के रायपुर और बिलासपुर स्थित गोदामों सहित सभी जिलों में स्थित देशी-मदिरा के मद्य भण्डारगारों तथा राज्य के सभी रेस्टोरेंट-होटल, बार और सभी क्लबों को 21 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है. 

coronavirus chhattisgarh Section 144
      
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