छत्तीसगढ़: नान घोटाले के आरोपी अफसर को हाईकोर्ट से मिली राहत
नान घोटाले के मामले में अभियुक्त बनाए गए IAS अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है.
रायपुर:
नान घोटाले के मामले में अभियुक्त बनाए गए IAS अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस आरपी शर्मा की बेंच ने सुनवाई करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दी है. बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण शआखा ने 12 फरवरी 2015 को नागरिक आपूर्ति निगम के 28 ठिकानों पर छापेमारी करके करोड़ों रुपये बरामद किए थे.
इस मामले में 27 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. आईएएस अधिकारी आलोक शुक्ला और नान के तत्कालीन एमडी अनिल टुटेजा के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्टी लिखी थी. 4 जुलाई 2016 को केंद्र ने अभियोजन को अनुमति दे दी थी.बावजूद इसके राज्य शासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी. ऐन चुनाव से पहले करीब ढाई साल बीतने के बाद राज्य सरकार ने पूरक चालान पेश करते हुए दोनों आईएएस अधिकारियों का नाम शामिल किया.
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