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छत्तीसगढ़ सरकार को हाईकोर्ट से झटका, आरक्षण बढ़ाने के आदेश पर लगाई रोक

छत्तीसगढ़ की भपेश बघेल सरकार को हाईकोर्ट से एक तगड़ा झटका मिला है. हाईकोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया.

Updated on: 04 Oct 2019, 03:07 PM

रायपुर:

छत्तीसगढ़ की भपेश बघेल सरकार को हाईकोर्ट से एक तगड़ा झटका मिला है. हाईकोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया. आपको बता दें कि बढ़े हुए आरक्षण के विरोध में चार लोगों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए मांग की थी कि प्रदेश सरकार के इस आदेश पर रोक लगाई जाए. वहीं इस आदेश के समर्थन में भी एक याचिका दायर हुई थी. आरक्षण के खिलाफ लगी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला दिया.

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आरक्षण बढ़ाने के आदेश के खिलाप दायर की गई याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है. इस मसले पर वकील अवनीश तिवारी का कहना है कि सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में यह 82 प्रतिशत हो गया है.

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इसके विरोध में याचिका दायर की गई थी. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक माइनौरिटी ऑफ सीट पर ही आरक्षण की पॉलिसी लागू होगी. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं किया जा सकता. इन बातों को नजरअंदाज करके आरक्षण बढ़ाया गया.