लड़की को फेसबुक पोस्ट करना पड़ा महंगा, अदालत ने सुनाया हैरान कर देने वाला फैसला

अब न्‍यायिक मैजिस्‍ट्रेट मनीष सिंह ने आरोपी रिचा पटेल को जमानत दे दी और कहा कि वह कुरान की एक कॉपी अंजुमन इस्‍लामिया कमिटी और 4 अन्‍य कापियां विभिन्‍न स्‍कूलों और कॉलेजों को दान करे.

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yogesh bhadauriya
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लड़की को फेसबुक पोस्ट करना पड़ा महंगा, अदालत ने सुनाया हैरान कर देने वाला फैसला

रांची की एक अदालत किया फैसला

रांची की एक अदालत के फैसले के बाद हर कोई अचंभे में है. दरअसल कुछ दिन पहले एक छात्रा के धार्मिक आपत्तिजनक पोस्‍ट मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया था. अब न्‍यायिक मैजिस्‍ट्रेट मनीष सिंह ने आरोपी रिचा पटेल को जमानत दे दी और कहा कि वह कुरान की एक कॉपी अंजुमन इस्‍लामिया कमिटी और 4 अन्‍य कापियां विभिन्‍न स्‍कूलों और कॉलेजों को दान करे. लेकिन आरोपी लडक़ी इस फैसले से असंतुष्ट है. उसका कहना है की इस तरह के मामले पहले भी हुए है तो उन्हें मंदिर मंदिर घूम -घूम कर हनुमान चालीसा और गीता पढ़ने का आर्डर क्यों नही दिया गया. लड़की ने कहा की उसके साथ अन्याय हुआ है और उसे मस्जिद जाकर कुरान बाटना होगा.

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फैसले से हिन्दू जागरण मंच है नाराज

वहीं हिन्दू जागरण मंच इस मामले से बेहद निराश है. हिंदू जागरण मंच का कहना है कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन हम इससे असंतुष्ट हैं. उनका कहना है कि इससे पहले भी फेसबुक पर इस तरह के और इससे भी गलत पोस्ट प्रतिदिन किया जाता है. 

यहां तक कि हिंदू देवी देवताओं को भी पोस्ट के द्वारा अपमानित किया जाता है लेकिन इसमें इस तरह की कोई बातें या विवाद नहीं होता है लेकिन किसी षड्यंत्र के तहत ऐसा किया गया है वहीं अधिवक्‍ता प्रवेश सिंह ने कहा, 'रिचा को स्‍थानीय पुलिस की मदद से विभिन्‍न स्‍कूलों और कॉलेजों को कुरान की 4 प्रतियां दान करनी होंगी. रिचा को अगले 15 दिन के अंदर पांचों की रशीद भी कोर्ट में जमा करनी होगी.'

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गौरतलब है 12 जुलाई को कथित रूप से सांप्रदायिक पोस्‍ट करने पर रिचा के खिलाफ पिथोरिया पुलिस स्‍टेशन में एक मामला दर्ज किया गया था. जिसके बाद पुलिस ने रिचा को अरेस्‍ट कर‍ लिया था और उसे जेल में डाल दिया था. हिंदू संगठनों समेत स्‍थानीय लोगों ने पुलिस के इस कदम का कड़ा विरोध किया था. शनिवार को स्‍थानीय लोगों ने पुलिस स्‍टेशन के सामने धरना प्रदर्शन किया था. इसके बाद पुलिस ने आश्‍वासन दिया था कि रिचा को जल्‍द ही रिहा किया जाएगा.

Source : Mukesh sinha ranchi

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