अब कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट वालों को छत्तीसगढ़ में मिलेगी एंट्री

छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को रेल या हवाई मार्ग से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के कोरोना परीक्षण के संबंध में नया दिशा-निर्देश जारी किया है. इसके मुताबिक, केवल उन्हीं यात्रियों को घर जाने की इजाजत दी जाएगी.

छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को रेल या हवाई मार्ग से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के कोरोना परीक्षण के संबंध में नया दिशा-निर्देश जारी किया है. इसके मुताबिक, केवल उन्हीं यात्रियों को घर जाने की इजाजत दी जाएगी.

author-image
Vineeta Mandal
एडिट
New Update
corona covid 19

Coronavirus Updates ( Photo Credit : (सांकेतिक चित्र))

छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को रेल या हवाई मार्ग से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के कोरोना परीक्षण के संबंध में नया दिशा-निर्देश जारी किया है. इसके मुताबिक, केवल उन्हीं यात्रियों को घर जाने की इजाजत दी जाएगी, जिनके पास आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट होगी. राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है, जिन यात्रियों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होगी केवल उन्हें ही घर जाने की अनुमति दी जाएगी. जिनके पास नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी, उनका कोरोना टेस्ट कराया जाएगा और अगर इसमें नतीजा पॉजिटिव आता है, तो इस स्थिति में उन्हें एक लोकल क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा.

Advertisment

नए नियम के मुताबिक, निर्धारित समयावधि में आरटी-पीसीआर टेस्ट न कराने वाले यात्रियों का रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर ही टेस्ट किया जाएगा. रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन, कोविड केयर सेंटर या अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मानकों के अनुरूप रखा जाएगा.

ये भी पढ़ें; छत्तीसगढ़ में कोरोना इलाज के लिए नई दर निर्धारित, निजी अस्पताल नहीं कर सकेंगे मनमानी

अगर इस परिस्थिति में कोई यात्री अपना कोविड टेस्ट कराने की अनुमति नहीं देता है, तो उन्हें सात दिन तक अपने खर्च पर खुद को क्वारंटाइन में रखना होगा. विभाग ने कहा कि छोटे बच्चों के माता-पिता की सहमति से कोरोना टेस्ट कराए जाने के बारे में निर्देश दिए गए हैं.

कोविड मरीजों के इलाज में नर्सिंग विद्यार्थियों की ली जाएंगी सेवाएं

रायपुर. 13 अप्रैल 2021. कोविड-19 मरीजों के इलाज एवं अन्य चिकित्सालयीन कार्यों में नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की सेवाएं ली जाएंगी. स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को नर्सिंग कॉलेजों के प्रमुखों एवं अपने अधीनस्थ संस्थाओं से संपर्क कर अस्पतालों व कोविड केयर सेंटरों में नर्सिंग के छात्र-छात्राओं की सेवाएं लेना सुनिश्चित करने कहा है. स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक श्री नीरज बंसोड़ ने इस संबंध में सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है. 

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी परिपत्र में कोविड-19 की रोकथाम के अंतर्गत अति आवश्यक सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए एम.एस.सी. नर्सिंग के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष, बी.एस.सी. नर्सिंग के तृतीय वर्ष, पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा जी.एन.एम. अंतिम वर्ष के छात्र-छात्राओं की सेवाएं लिए जाने के लिए निर्देशित किया गया है.

chhattisgarh छत्तीसगढ़ coronavirus कोरोनावायरस कोविड-19 covid 19 test Chhattisgarh Corona cases छत्तीसगढ़ कोरोना केस
      
Advertisment