छत्तीसगढ़ की जेलों से 3418 कैदी को किया रिहा, सजा पूरी करने वाले 100 कैदियों को मिली आजादी

कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर जेलों में भीड़ कम करने के उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आलोक में छत्तीसगढ़ में 11 मई तक 3418 विचाराधीन कैदियों को कारागारों से रिहा किया गया है. एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी.

कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर जेलों में भीड़ कम करने के उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आलोक में छत्तीसगढ़ में 11 मई तक 3418 विचाराधीन कैदियों को कारागारों से रिहा किया गया है. एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी.

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Sushil Kumar
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प्रतीकात्मक फोटो

प्रतीकात्मक फोटो( Photo Credit : फाइल फोटो)

कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर जेलों में भीड़ कम करने के उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आलोक में छत्तीसगढ़ में 11 मई तक 3418 विचाराधीन कैदियों को कारागारों से रिहा किया गया है. एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. जन संपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जमानत और पैरोल देने की प्रक्रिया मार्च के आखिरी सप्ताह में शुरू हुई थी. उन्होंने कहा, ‘‘ग्यारह मई तक राज्य की 33 जेलों से 1269 कैदियों को अंतरिम जमानत, 1844 को नियमित जमानत और 305 लोगों को पैरोल दी गयी.’’ उन्होंने बताया कि इसके अलावा सजा पूरी करने वालो 100 कैदियों को भी रिहा कर दिया गया.

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उच्चतम न्यायालय ने मार्च में सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड-19 महामारी के आलोक में जेलों में भीड़ कम करने के लिए विभिन्न अपराधों में सात साल तक की कैद की सजा काट रहे कैदियों या विचाराधीन कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा करने पर विचार करने के लिए उच्च स्तरीय समितियां गठित करने का निर्देश दिया था. अधिकारी के अनुसार कैदियों को जमानत/पैरोल प्रदान करने के मामले पर विचार के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा की अगुवाई में तीन सदस्यीय एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनायी गयी थी. 

Source : News Nation Bureau

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