Bihar News : 75 % आरक्षण पर अब नहीं लगेगी रोक, पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार
बिहार में लागू हुए 75 फीसदी आरक्षण पर अब रोक नहीं लगेगी क्योंकि कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से इंकार कर दिया है.
highlights
- पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ी राहत दी
- आरक्षण पर सुनवाई से पटना हाई कोर्ट ने किया इंकार
- अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी
Patna:
पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है. बिहार में लागू हुए 75 फीसदी आरक्षण पर अब रोक नहीं लगेगी क्योंकि कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से इंकार कर दिया है. वहीं, कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब भी मांगा है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी. ऐसे में महागठबंधन के लिए ये फैसला बेहद ही अहम है, क्योंकि पिछले महीने ही आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर बिहार विधानसभा में बिल पारित हुआ था. बता दें कि आरक्षण के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, इसे गैर संवैधानिक बताया गया था.
यह भी पढ़ें : Bihar News : उत्तरकाशी में फंसे बिहारी मजदूर लौटे पटना, राज्य सरकार को दिया धन्यवाद
12 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
दरअसल, आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. जिसमें ये कहा गया कि 75 फीसदी आरक्षण गैर संवैधानिक है और इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी. जिसको लेकर आज सुनवाई भी होने वाली थी, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इस पर सुनवाई करने से मना कर दिया है. नीतीश सरकार से इस मामले में जवाब मांगा गया है. जिसे 12 जनवरी को सुनवाई के दौरान पेस करना होगा. जवाब के आधार पर ही फैसला सुनाया जायेगा.
आरक्षण बढ़ाने को लेकर बिल हुआ था पारित
पिछले महीने ही बिहार विधानसभा में आरक्षण बढ़ाने को लेकर बिल पारित हुआ था. जिसके तहत आरक्षण को बढ़ाकर 50 से 65 फीसदी कर दिया गया है और ईडब्लूएस को अलग से 10 फीसदी आरक्षण दिया गया है. इस तरह अब आरक्षण कुल मिलाकर 75 फीसदी हो गया. इस बिल के तहत अब एसटी के लिए आरक्षण दुगना कर दिया जाएगा, एससी के लिए इसे बढ़ाकर 16 से 20 प्रतिशत कर दिया जाएगा. ईबीसी के लिए 25 प्रतिशत और ओबीसी के लिए 15 प्रतिशत कर दिया जाएगा.
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