रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में गुरुवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव को 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया है. बता दें कि उपमुख्यमंत्री ने 15 मार्च को सीबीआई की ओर से दिए गए समन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. सीबीआई ने समन भेजकर तेजस्वी यादव को दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने को कहा था. इससे पहले सीबीआई तेजस्वी को तीन बार समन भेजा जा चुका है, लेकिन तेजस्वी पेश नहीं हुए.
तेजस्वी ने दी थी समन को चुनौती
दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल की गई याचिका में तेजस्वी यादव ने अपराध के समय खुद को नाबालिग बताते हुए दलील पेश की थी. तेजस्वी यादव ने हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल याचिका में कहा कि सीबीआई के द्वारा जिस समय का मामला बताया जा रहा है, उस समय वो नाबालिग थे. लिहाजा क्या हुआ और क्या नहीं, उसके बारे में उनसे पूछताछ करने अथवा उन्हें आरोपी बनाने का कोई आधार नहीं बनता. इतना ही नहीं तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि उन्हें राजनीतिक दुर्भावना के तहत सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए इस मामले में आरोपी बनाने का प्रयास किया जा रहा है.
लालू- राबड़ी मिल चुकी है जमानत
15 मार्च, 2023 को राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती को 50-50 हजार के निजी मुचलके में जमानत दी जा चुकी है, लेकिन तेजस्वी यादव कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हुए थे और अब उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बता दें कि तेजस्वी यादव को सीबीआई द्वारा 4 मार्च , 11 मार्च और 14 मार्च 2023 को समन जारी कर पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया था लेकिन वह पेश नहीं हुए.
HIGHLIGHTS
- तेजस्वी यादव को मिली दिल्ली हाई कोर्ट से राहत
- 25 मार्च को होंगे सीबीआई के समक्ष पेश
- लालू-राबड़ी को मिल चुकी है जमानत
Source : News State Bihar Jharkhand