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राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल: तेजस्वी यादव ने यूं जाहिर की खुशी

'मोदी' उपनाम टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोर्ट जानना चाहता है कि अधिकतम सज़ा क्यों दी गई? अगर 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो वे (राहुल गांधी) अयोग्य (लोकसभा सदस्यता) नहीं ठहराए जाते.

'मोदी' उपनाम टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोर्ट जानना चाहता है कि अधिकतम सज़ा क्यों दी गई? अगर 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो वे (राहुल गांधी) अयोग्य (लोकसभा सदस्यता) नहीं ठहराए जाते.

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Shailendra Shukla
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राहुल गांधी और तेजस्वी यादव( Photo Credit : फाइल फोटो)

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज बहाल कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए ये टिप्पणी की है कि आखिर राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों मिली? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जबतक अपील की याचिका का निबटारा नहीं हो जाता तबतक राहुल गांधी संसद सदस्यता के लिए आयोग्य नहीं माने जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी संसद सदस्यता को बहाल करने का भी निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी अपनी खुशी जाहिर की है.

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तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर अपनी खुशी का इजहार किया है. साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वागत योग्य बताते हुए बीजेपी पर करारा हमला बोला है. बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, 'माननीय सर्वोच्च न्यायालय का राहुल गांधी जी के संदर्भ में लिया गया फैसला स्वागत योग्य है. अगर भाजपा के दुष्प्रचारी एवं कॉम्प्रोमाइज्ड तंत्र को ये झटका नही लगता तो कई और विपक्षी नेताओं को ये साजिशों व षड्यंत्रों के तहत विधायिका से बाहर रखने की जालसाजी जारी रखते. सत्यमेव जयते!'

ये भी पढ़ें-सुशील मोदी का ललन सिंह पर हमला, कहा-'डील' कर ली, अब लोकलाज की बात मत करो

बता दें कि 'मोदी' उपनाम टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोर्ट जानना चाहता है कि अधिकतम सज़ा क्यों दी गई? अगर 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो वे (राहुल गांधी) अयोग्य (लोकसभा सदस्यता) नहीं ठहराए जाते.

राहुल और कांग्रेस के लिए संजीवनी

कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए शुक्रवार का दिन शुभ संकेत लेकर आया है. मोदी सरनेम के मामले में उन्हें बड़ी राहत मिली है. सूरत की नि​चली अदालत ने राहुल गांधी को दो​षी करार दिया था. इसके साथ सजा भी सुनाई थी. इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने अब राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के साथ सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक दोषसिद्धि पर पांबदी लगी रहेगी. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अधिकतम सजा सुनाए जाने पर भी सवाल खड़े किए हैं. सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधन के लिए कई मायनों काफी खास माना जा रहा है. 

HIGHLIGHTS

  • राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत
  • सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर लगाई रोक
  • राहुल गांधी की संसद सदस्यता होगी बहाल
  • सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तेजस्वी ने भी किया स्वागत

Source : News State Bihar Jharkhand

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