तारा शाहदेव Love Jihad मामला: CBI कोर्ट ने रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली और उसकी माता समेत 3 को ठहराया दोषी, सजा पर फैसला 5 अक्टूबर को

झारखंड के बहुचर्चिच लव जिहाद केसों में से एक इंटरनेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण में रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली, मुश्ताक अहमद और कौशल रानी को रांची की सीबीआई कोर्ट द्वारा जोषी करार दिया गया है. दोषी करार देने के बाद कोर्ट ने तीनों को न्यायिक हिरासत में लेने का हुक्म दिया. अब इन तीनों दोषियों की सजा पर सुनवाई 5 अक्टूबर 2023 को होगी.

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Shailendra Shukla
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फाइल फोटो( Photo Credit : फाइल फोटो)

झारखंड के बहुचर्चिच लव जिहाद केसों में से एक नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण में रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली, मुश्ताक अहमद और कौशल रानी को रांची की सीबीआई कोर्ट द्वारा जोषी करार दिया गया है. दोषी करार देने के बाद कोर्ट ने तीनों को न्यायिक हिरासत में लेने का हुक्म दिया. अब इन तीनों दोषियों की सजा पर सुनवाई 5 अक्टूबर 2023 को होगी. रांची CBI कोर्ट के स्पेशल जज पीके शर्मा की अदालत द्वारा आज नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण में अपना फैसला सुना दिया है. तीनों आरोपियों को कोर्ट द्वारा दोषी करार दिया गया है. इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद 23 सितंबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. हालांकि, दोषियों की सजा पर सुनवाई कोर्ट 5 अक्टूबर करेगा.

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तारा शाहदेव ने क्या कहा?

जिस समय आरोपियों को कोर्ट द्वारा दोषी करार दिया गया उस समय तारा शाहदेव भी कोर्ट रूप में मौजूद थीं. उन्होंने कहा कि ने इंसाफ मांगा था और कोर्ट में मुझे इंसाफ दिया. तारा शाहदेव ने कहा कि मैं आज के दिन का लंबे समय से इंतजार कर रही थीय

कुल 26 गवाह पेश किए गए

मामले में सीबीआई के द्वारा अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 26 गवाह पेश किए गए. कोर्ट ने सीबीआई के द्वारा पेश की गई दलीलें और सबूतों को आरोपियों को दोषी पाने के लिए पर्याप्त आधार माना और रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली, मुश्ताक अहमद और कौशल रानी को कोर्ट द्वारा दोषी करार दिया गया. बचाव पक्ष द्वारा भी 4 गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे लेकिन तीनों आरोपियों को उसके 4 गवाह बेगुनाह नहीं साबित कर सके.

2015 में CBI ने केस को किया था टेक ओवर 

बताते चलें कि कोर्ट ने दो जुलाई 2018 को तीनों आरोपियों  रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली, मुश्ताक अहमद और कौशल रानी के खिलाफ आरोप गठित किया था. मामले में रांची के हिंदपीढ़ी थाने में  दर्ज FIR 742/2014 को CBI द्वारा 2015 में टेक ओवर किया था. सीबीआई की दिल्ली ब्रांच ने इस मामले में कांड संख्या RC/ 9S/15 दर्ज किया था और मामले में 2018 में चार्जशीट दाखिल की थी.

मारपीट, धर्म परिवर्तन व छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार

रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन, मुश्ताक अहमद और कौशल रानी पर साजिश के तहत तारा शाहदेव के साथ मारपीट करने, धर्म परिवर्तन कराने का आरोप था. आरोपों के मुताबिक, 7 जुलाई 2014 को तारा शाहदेव और रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी. आरोप था कि शादी के दूसरे ही दिन 8 जुलाई 2014 को रकीबुल और मुश्ताक अहमद ने तारा को इस्लाम धर्म के मुताबिक निकाह करने का दवाब डालने लगा और निकाह से पहले उसपर धर्म परिवर्तन के लिए भी दवाब बनाना शुरू कर दिया था. आरोपियों पर लगाए गए सारे आरोप अब कोर्ट में सिद्ध हो चुके हैं.

मुश्ताक पर तारा से छेड़छाड़ करने का आरोप

तारा शाहदेव द्वारा मुश्ताक पर आरोप लगाया गया था कि जब वह कुछ दिनों के बाद मुश्ताक अहमद के घर इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए गईं थीं तो उनके साथ छेड़छाड़ की. CBI ने जो अहम गवाह कोर्ट में पेश किये हैं, उसमें तारा शाहदेव , दिवंगत पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी, काजी जान मोहम्मद, ब्लेयर अपार्टमेंट के निवासी, झारखंड पुलिस की तत्कालीन सब इंस्पेक्टर दीपिका कुमारी (जिन्होंने तारा को रेस्क्यू किया था), केस की आईओ हरीशचंद्र सिंह और CBI की केस IO सीमा पहूजा शामिल हैं.

CM हेमंत सोरेन भी हैं मामले में गवाह

सूबे के सीएम हेमंत सोरेने भी तारा शाहदेव प्रकरण मामले में गवाह रह चुके हैं. 3 मई 2023 को रंजीत कोहली को अदालत ने गवाहों की सूची सौंपने को कहा था. रंजीत कोहली की ओर से सौंपी गई गवाहों की लिस्ट में मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन का भी नाम शामिल था. हालांकि, हेमंत सोरेन कभी भी गवाह के रूप में अदालत में नहीं गए उनके स्थान पर JMM जिलाध्यक्ष मुश्ताक आलम उपस्थित हुए थे और उन्हें सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से कोर्ट को बताया था कि वो रकीबुल हसन को नहीं पहचानते.

HIGHLIGHTS

  • तारा शाहदेव लव जिहाद केस में फैसला
  • सीबीआई कोर्ट ने आरोपियों को माना दोषी
  • सजा पर 5 अक्टूबर 2023 को कोर्ट सुनाएगा फैसला
  • सभी दोषियों को भेजा गया जेल

Source : News State Bihar Jharkhand

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