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राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ परिवाद दर्ज

परिवाद पत्र में अवनीश कुमार ने सुब्रमण्यम स्वामी पर आरोप लगाया कि 5 जुलाई को सुवर्णम स्वामी ने कांग्रेस के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की और उन्होंने राहुल गांधी को कोकीन सेवन करने का आरोप लगाया जो निराधार है.

Updated on: 12 Jul 2019, 06:45 PM

Begusarai:

बिहार के बेगूसराय से युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अवनीश कुमार ने राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी पर एक परिवाद पत्र दायर किया है. परिवाद पत्र में अवनीश कुमार ने सुब्रमण्यम स्वामी पर आरोप लगाया कि 5 जुलाई को सुवर्णम स्वामी ने कांग्रेस के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की और उन्होंने राहुल गांधी को कोकीन सेवन करने का आरोप लगाया जो निराधार है. 

उन्होंने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी लगातार राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने के लिए अनाप-शनाप बयान देते हैं. बता दें कांग्रेस नेता ने इसको लेकर बेगूसराय के सीजीएम में परिवाद पत्र दायर किया है. 

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इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद तौहीद ने भी पार्टी नेता राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ महानगर मजिस्ट्रेट सप्तम की कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया था.

इस मामले पर 23 जुलाई को कोर्ट में तौहीद के बयान दर्ज किए जाएंगे. ग्वालटोली निवासी अधिवक्ता मोहम्मद तौहीद ने परिवाद पत्र में कहा है कि आठ जुलाई को जब वह कचहरी में अपने मित्रों के साथ बैठे थे, तभी उन्होंने सोशल साइट और ऑनलाइन न्यूज पोर्टल पर सुब्रमण्यम स्वामी की टिप्पणी पढ़ी.

जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को नशीले पदार्थ का सेवन करने वाला बताया था. कहा था कि राहुल डोप टेस्ट में फेल हो जाएंगे. तौहीद ने कहा कि स्वामी ने बिना किसी सबूत के ऐसी अपमानजनक टिप्पणी की, जो आईटी एक्ट, भारतीय दंड संहिता और अपकृत्य विधि के तहत दंडनीय अपराध है.