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रेप मामले में शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बता दें कि रेप मामले में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश पर सुनवाई करते हुए SC से उन्हें राहत दी गई है.

Updated on: 22 Aug 2022, 02:40 PM

Patna:

भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बता दें कि रेप मामले में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश पर सुनवाई करते हुए SC से उन्हें राहत दी गई है. सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को भी नोटिस जारी करते हुए मामले पर जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने कहा कि पहली नजर में इस मामले पर विचार करने की जरूरत है, जिसको देखते हुए हम इस मामले में कार्रवाई को रोकने का आदेश जारी कर रहे हैं.

क्या है पूरा मामला
साल 2018 में शाहनवाज हुसैन पर एक महिला ने कथित तौर पर रेप का आरोप लगाया था, जिसमें बताया था कि दिल्ली के छतरपुर फॉर्म हाउस में उसके साथ दुराचार किया गया और साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई थी. जिस पर पुलिस ने निचली अदालत में कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है. हालांकि कोर्ट ने पुलिस के तर्क को खारिज कर दिया था.

इसी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहनवाज हुसैन पर मामला दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया था, जिसके खिलाफ शाहनवाज ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.