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बिहार में नवगठित नीतीश सरकार को लेकर याचिका दायर

बिहार में नवगठित सरकार का मामला अब अदालत पहुंच गया है। बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार गठन के लिए निमंत्रण नहीं दिए जाने को लेकर गुरुवार को पटना उच्च न्यायालय में दो अलग-अलग जनहित याचिका दायर की गई है।

Updated on: 27 Jul 2017, 11:21 PM

नई दिल्ली:

बिहार में नवगठित सरकार का मामला अब अदालत पहुंच गया है। बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार गठन के लिए निमंत्रण नहीं दिए जाने को लेकर गुरुवार को पटना उच्च न्यायालय में दो अलग-अलग जनहित याचिका दायर की गई है।

पटना उच्च न्यायालय में सरकार बनाने को लेकर राज्यपाल के फैसले पर हैरानी जताते हुए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक सरोज यादव और अन्य तथा नौबतपुर के समाजवादी नेता जितेंद्र कुमार की तरफ से अलग-अलग जनहित याचिका दायर की गई है।

जनहित याचिका में कहा गया है कि सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी राजद को पहले सरकार बनाने का न्योता दिया जाना चाहिए था, जबकि राज्यपाल ने नीतीश कुमार को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

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याचिका में कई मामलों का हवाला देते हुए इसका विवरण दिया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने बताया कि इस मामले में अदालत से हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। नीतीश कुमार को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना संविधान का उल्लंघन है।

उल्लेखनीय है कि नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होकर गुरुवार को भाजपा के साथ नई सरकार बनाई है।

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