LTC घोटाले में RJD विधायक अनिल कुमार सहनी को दो साल की हुई जेल
RJD विधायक अनिल कुमार सहनी को यात्रा भत्ता में फर्जीवाड़े के मामले में कोर्ट ने दो साल की कैद और सवा तीन लाख रूपये जुर्माना भरने की सजा सुनायी है. दिल्ली में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने अनिल सहनी के साथ साथ दो अन्य लोगों को भी सजा दी है.
Patna:
RJD विधायक अनिल कुमार सहनी को यात्रा भत्ता में फर्जीवाड़े के मामले में कोर्ट ने दो साल की कैद और सवा तीन लाख रूपये जुर्माना भरने की सजा सुनायी है. दिल्ली में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने अनिल सहनी के साथ साथ दो अन्य लोगों को भी सजा दी है. कोर्ट ने अनिल कुमार सहनी के अलावा जिन लोगों को सजा दी है. उनमें एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट एनएस नायर और अरविंद तिवारी शामिल हैं.
दरअसल, बिना यात्रा किए लाखों रुपये का भत्ता लिये जाने के एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआइ ने केस दर्ज किया था. जांच के दौरान सीबीआई ने ये पाया कि अनिल सहनी ने दूसरे लोगों के साथ साजिश के तहत जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास बनवाया और उसके सहारे राज्यसभा को 23.71 लाख रुपये का चूना लगाया. अनिल कुमार सहनी ने फर्जी टिकट के सहारे अपनी यात्रा दिखायी जबकि उन्होंने कोई यात्री ही नहीं की थी.
सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली स्थित एयर क्रूज ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी अनूप सिंह पंवार, एयर इंडिया के तत्कालीन कार्यालय अधीक्षक एनएस नायर, और अरविंद तिवारी को भी अभियुक्त बनाया था. उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और IPC की विभिन्न धाराओं के तहत कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया गया था. कोर्ट ने पिछले 29 अगस्त को ही अनिल सहनी, एऩएस नायर और अरविंद तिवारी को दोषी करार दिया था. इस मामले में आज उन्हें सजा सुना दी गयी है.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Mishri Ke Upay: चमत्कारी है धागे वाली मिश्री का ये उपाय, बरसने लगेगी देवी लक्ष्मी की कृपा
-
Remove Negative Energy: नकारात्मक ऊर्जा से हैं परेशान, पानी में ये डालकर करें स्नान
-
Shani Jayanti 2024: शनि जयंती के दिन इस तरह करें शनिदेव की पूजा, आर्थिक संकट होगा दूर
-
Mulank 7 Numerology 2024: मई में इस मूलांक के लोगों को मिलने वाले हैं कई नए अवसर, हो जाएं तैयार