लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की एक अदालत ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी दो बेटियों को जमानत दी है. 9 फरवरी को आरोपियों की अंतरिम जमानत की अवधि समाप्ट होने के बाद राउज एवेन्य कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोग्ने के समक्ष उन्हें पेश किया गया था. जिसके बाद 27 जनवरी को कोर्ट ने ईडी के पहले आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था. वहीं, वित्तीय जांच एजेंसी की ओर से पेश स्नेहल शारदा और एसपीपी मनीष जैन ने कहा कि यदि जमानत दी जाएगी तो कड़ी शर्ते भी लागू की जा सकती है.
हालांकि अदालत ने उन्हें एक लाख रुपये के जमानत राशि भरने पर राहत दी है. अदालत ने 5 फरवरी को अमित कात्याल को चिकित्सा आधार पर 4 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी.
लालू परिवार पर आरोप
सीबीआई ने 18 मई, 2022 को लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी, दो बेटियों समेत 15 अन्य लोगों के खिलाफ लैंड फॉर जॉब मामले में केस दर्ज किया था. सीबीआई के अधिकारी ने यह कहा था कि साल 2004-2009 के दौरान जब लालू प्रसाद यादव तत्कालीन रेल मंत्री थे, उस दौरान ग्रुप डी में नौकरी दिलवाने के नाम पर लालू यादव ने कई लोगों की जमीन अपने व अपने करीबियों के नाम कराया था. इतना ही नहीं करोड़ों की जमीन को कम पैसे में अपने नाम कराया था. जिसका सीबीआई ने खुलासा किया.
लालू और तेजस्वी से हो चुकी है पूछताछ
आपको बता दें कि रेलवे में नौकरी मामले में लालू परिवार के कई सदस्य का नाम इससे जुड़ा हुआ है. ईडी ने इससे पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव से भी लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ कर चुकी है. जिसके बाद ईडी अधिकारी उनके आवास गए और पटना स्थित ईडी कार्यालय में उपस्थित होने को भी कहा था और 29 जनवरी को लालू यादव ईडी के समक्ष पेश भी हुए थे. लालू यादव से पूछताछ के बाद उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव से ईडी ने दूसरे दिन पूछताछ की थी. यह सवाल-जवाब पूरे दिन चला था. ईडी को लेकर तेजस्वी और लालू यादव कई बार कह चुके हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी ये सब कर रही है.
HIGHLIGHTS
- राबड़ी देवी को मिली जमानत
- दिल्ली के कोर्ट में हुई सुनवाई
- लैंड फॉर जॉब मामले में फैसला
Source : News State Bihar Jharkhand