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Rahul Gandhi Defamation: पटना हाईकोर्ट से राहुल गांधी को अंतरिम राहत

पटना हाईकोर्ट से राहुल गांधी को अंतरिम राहत मिली है. मोदी सरनेम केस में पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही न्यायिक प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है.

Updated on: 24 Apr 2023, 01:48 PM

highlights

  • पटना हाईकोर्ट से राहुल गांधी को अंतरिम राहत
  • MP-MLA कोर्ट में चल रही न्यायिक प्रक्रिया पर रोक
  • 25 अप्रैल को लोअर कोर्ट में राहुल को पेश नहीं होना होगा
  • 15 मई को हाईकोर्ट ने तय की सुनवाई की अगली तारीख

Patna:

पटना हाईकोर्ट से राहुल गांधी को अंतरिम राहत मिली है. मोदी सरनेम केस में पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही न्यायिक प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है. अब 25 अप्रैल को पटना की निचली अदालत में राहुल पेश नहीं होंगे. हाईकोर्ट ने 15 मई को सुनवाई की अगली तारीख तय की है. तब तक निचली अदालत की प्रक्रिया पर रोक रहेगी. आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस संदीप कुमार की बेंच ने की. वहीं, सुनवाई के दौरान कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास और वीरेंद्र सिंह राठौर कोर्ट में मौजूद रहे.

राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई

आपको बता दें कि मोदी सरनेम मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आज पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई की. सुनवाई के बाद सुशील कुमार मोदी के वकील एसडी संजय ने जानकारी देते हुए कहा कि कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर 15 मई, 2023 तक की रोक लगाते हुए राहुल गांधी को फिलहाल राहत दी है. जस्टिस संदीप कुमार की बेंच ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की. पटना की निचली अदालत ने उन्हें 12 अप्रैल 2023 को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा था. निचली अदालत के उस आदेश के विरुद्ध राहुल गांधी ने आदेश को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी. कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें राहत दी. अब उन्हें पटना की निचली अदालत में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा. 

राहुल गांधी के वकील ने कहा...

वहीं, इस मामले को लेकर राहुल गांधी वकील अंशुल वर्मा ने कहा कि मोदी सरनेम को लेकर पटना हाईकोर्ट में राहुल गांधी के वकील ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब राहुल गांधी की सजा सूरत के कोर्ट हो चुकी तो फिर यहां कन्वेक्शन नहीं हो सकता है. वहीं, आर्टिकल का हवाला देते हुए और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हवाले से कहा कि अब यह प्रॉस्क्यूशन नहीं चल सकता है. 

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सूरत की कोर्ट ने सुनाई थी सजा 

आपको बता दें कि 2019 राहुल गांधी ने कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मोदी सरनेम को ले कर टिप्पणी की थी. इसी मामले में बिहार के वरिष्ठ बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने पटना के सिविल कोर्ट में परिवाद पत्र दायर किया था. इस मामले में सूरत की कोर्ट ने उन्हें दो वर्षों की सजा सुनाई थी, जिस कारण उन्हें अपनी संसद सदस्यता खोनी पड़ी थी. इस मामले पर अगली सुनवाई15 मई 2023 को होगी.