पटना उच्च न्यायालय ने कोविड के इलाज के संबंध में बिहार सरकार से जवाब मांगा

मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति संजय कुमार की एक खंडपीठ ने राज्य सरकार को जिला-वार यह जानकारी पेश करने को भी कहा कि कितने परीक्षण किए गए और कितने परीक्षण किए जाने का प्रस्ताव है.

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yogesh bhadauriya
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प्रतीकात्मक तस्वीर( Photo Credit : News Nation)

पटना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बिहार सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण पेश करे. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति संजय कुमार की एक खंडपीठ ने राज्य सरकार को जिला-वार यह जानकारी पेश करने को भी कहा कि कितने परीक्षण किए गए और कितने परीक्षण किए जाने का प्रस्ताव है. अदालत ने यह भी सवाल किया कि कितने अस्पतालों को विशेष कोविड-19 केंद्र के रूप में अधिसूचित किया गया है. पीठ ने सरकार से यह भी बताने को कहा कि अस्पतालों में कितने पृथक-वास केंद्र हैं.

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अदालत ने मरीजों के लिए सुविधाओं, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडरों की संख्या के बारे में भी जानकारी मांगी. अदालत ने दिनेश कुमार सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर यह निर्देश पारित किया. याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने दलील दी कि राज्य में कोरोना वायरस ​​रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और यहां परीक्षणों और इलाज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. मामले में अगली सुनवाई सात अगस्त को होगी.

Source : News Nation Bureau

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