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पटना हाई कोर्ट ने बिहार पुलिस को लगाई फटकार, कहा - आपने प्रशासन का बना दिया है तमाशा

पटना हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि, बिहार पुलिस किसका प्रतिनिधित्व करती है, राज्य या किसी निजी व्यक्ति का? तमाशा बना दिया गया है, किसी का भी घर बुलडोजर से तोड़ देंगे?

Updated on: 04 Dec 2022, 10:25 AM

Patna:

बिहार में भूमि माफियाओं का आतंक काफी बढ़ गया है. जिसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ता है. उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाता है और इसमें उनका साथ खुद पुलिस भी देती है. पटना के अगमकुआं से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है. जहां पहले भूमि माफियाओं ने उनपर झूठा केस दर्ज करवाया और फिर पुलिस ने उनके घर पर बुलडोजर चला दिया. इस मामले में अब पटना हाई कोर्ट ने बिहार पुलिस को जमकर फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि क्या किसी का भी घर आप बुलडोजर से तोड़ देंगे?

दरअसल, पटना के विजय नगर स्थित अगमकुआं पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी पर महिला ने आरोप लगाया था कि भूमि माफियाओं के इशारे पर उनके जमीन को खाली कराने के लिए उसके परिवार के सदस्यों पर झूठा मामला दर्ज कराया गया था. इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि, बिहार पुलिस किसका प्रतिनिधित्व करती है, राज्य या किसी निजी व्यक्ति का? तमाशा बना दिया गया है, किसी का भी घर बुलडोजर से तोड़ देंगे? क्या यहां (बिहार में) भी बुलडोजर चलेगा? बता दें कि, कोर्ट ने अगली सुनवाई पर पटना के पुलिस अधीक्षक, अंचल अधिकारी, पटना सिटी और अगमकुआं पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. 

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आपको बता दें कि, महिला का कहना है कि भूमि माफियाओं के कहने पर अगमकुआं पुलिस ने मेरे घर को तोड़ दिया. कोर्ट में शिकायत करने के बाद थाना प्रभारी ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया था. जस्टिस संदीप कुमार की पीठ ने प्रथमदृष्टया पाया कि राज्य पुलिस ने कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही घर को अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 8 दिसंबर को तय की है.