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94 हजार प्राइमरी टीचर्स को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत

Bihar Teacher Appointment: बिहार के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की निुयक्ति को लेकर काफी दिनों से मामला अदालत में लंबित था. कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में अपना फैसला सुना दिया.  

Updated on: 15 Dec 2020, 11:51 AM

पटना:

पटना हाईकोर्ट ने बिहार के प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर होने वाली शिक्षकों की बहाली के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले में निर्णय देते हुए कहा कि 23 नवंबर, 2019 के पूर्व सीटीईटी परीक्षा पास उम्मीदवार ही बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे. इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने नीरज कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था. आज इस फैसले को सुनाया गया. 

तेजी से पूरी हो नियुक्ति
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए. दरअसल याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बहस के दौरान कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार ने 15 जून 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि दिसम्बर 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवार इस परीक्षा में नहीं भाग ले सकते हैं. इस विज्ञापन के बाद बदलाव कैसे किया जा सकता है. इस परीक्षा के माध्यम से पूरे राज्य में लगभग 94 हजार शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही हैं. कोर्ट के इस फैसले के बाद अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है.