बिहार में शराबबंदी को पटना हाईकोर्ट ने बताया असंवैधानिक

पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार की शराबबंदी से संबंधित अधिसूचना को गैर संवैधानिक करार दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार की शराबबंदी से संबंधित अधिसूचना को गैर संवैधानिक करार दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

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abhiranjan kumar
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बिहार में शराबबंदी को पटना हाईकोर्ट ने बताया असंवैधानिक

पटना हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार की शराबबंदी से संबंधित अधिसूचना को गैर संवैधानिक करार दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

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हाईकोर्ट की खंडपीठ ने शुक्रवार को बिहार में नए उत्पाद अधिनियम के तहत 5 अप्रैल को जारी अधिसूचना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पांच अप्रैल को जारी अधिसूचना संविधान के अनुरूप नहीं है, इसलिए यह लागू करने के लायक नहीं है।

उच्च न्यायालय ने शराबबंदी कानून को चुनौती देनेवाली 'लिकर ट्रेड एसोसिएशन' और कई लोगों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने के बाद फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

Source : News Nation Bureau

High Court Bihar Patna
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