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मोदी सरनेम मामले में राहुल को पटना की अदालत भी सुना सकती है सजा: सुशील मोदी

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 'मोदी सरनेम' को लेकर हमला बोला है.

Updated on: 31 Mar 2023, 05:09 PM

highlights

  • सुशील मोदी ने बोला राहुल गांधी पर हमला
  • 'मोदी सरनेम' के बहाने बोला हमला
  • कहा-पटना की अदालत भी सुना सकती है राहुल को सजा

Patna:

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 'मोदी सरनेम' को लेकर हमला बोला है. इतना ही नहीं सुशील मोदी ने ये भी दावा किया है कि राहुल गांधी को पटना की अदालत भी मोदी सरनेम के मामले में पटना की अदालत भी राहुल गांधी को सजा सुना सकती है. सुशील कुमार मोदी ने कहा कि वर्ष 2019 में कर्नाटक की चुनावी सभा में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाले लाखों लोगों को चोर बताने वाला जो बयान दिया था, उसके विरुद्ध एक पीड़ित के नाते मैंने भी पटना की अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था और मुझे आशा है कि यहाँ भी उन्हें सूरत की अदालत की तरह सजा सुनायी जाएगी.

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सुशील मोदी ने आगे कहा कि  कहा कि मेरे मामले में राहुल गांधी को सेक्शन-317 के तहत  बयान दर्ज कराने के लिए पटना के एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय में 12 अप्रैल 2023 को उपस्थित होना है. उन्हें नोटिस भेजा गया है. उन्होंने कहा कि धारा -500 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति या समुदाय की मानहानि करना दंडनीय अपराध है. इस मामले में आरोपी राहुल गांधी को सरेंडर करना पड़ा और 6 जुलाई 2019 को पटना की अदालत में हाजिर होकर जमानत लेनी पड़ी थी.

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सुशील मोदी ने कहा कि अभियोजन पक्ष में मेरे अलावा नितिन नवीन, संजीव चौरसिया, सुमन कुमार झा और मनीष कुमार सिंह की गवाही हो चुकी है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनकी वंशवादी पार्टी कांग्रेस को पिछड़े समाज से आने वाले नरेंद्र भाई मोदी का प्रधानमंत्री होना बर्दाश्त नहीं, इसलिए वे जानबूझ कर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं. इस प्रवृत्ति पर न्यायालय ही अंकुश लगा सकता है.