राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें, पटना कोर्ट ने मानहानि मामले में जारी किया सम्मन

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सीजेएम कोर्ट के मजिस्ट्रेट शशिकांत राय ने आईपीसी (IPC) की धारा 500 के तहत संज्ञान लिया है.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सीजेएम कोर्ट के मजिस्ट्रेट शशिकांत राय ने आईपीसी (IPC) की धारा 500 के तहत संज्ञान लिया है.

author-image
nitu pandey
एडिट
New Update
राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें, पटना कोर्ट ने मानहानि मामले में जारी किया सम्मन

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (फाइल फोटो)

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सीजेएम कोर्ट के मजिस्ट्रेट शशिकांत राय ने आईपीसी (IPC) की धारा 500 के तहत संज्ञान लिया है. कोर्ट ने अभियुक्त राहुल गांधी को सम्‍मन जारी करने का निर्देश दिया है. दरअसल, बिहार के डिप्‍टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने 18 अप्रैल को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था. इसी को लेकर शनिवार को कोर्ट ने सम्‍मन जारी किया है. सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी को 20 मई को उपस्थित होने को कहा है.

Advertisment

इसे भी पढ़ें: लालू यादव की परेशानी के लिए राहुल गांधी हैं जिम्मेदार: सुशील मोदी

सुशील कुमार मोदी ने शुक्रवार को सीजेएम शशिकांत राय की कोर्ट में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज किया. उन्होंने बताया कि बेंगलुरु के नजदीक 13 अप्रैल को राहुल गांधी ने चुनावी सभा में कहा था कि मोदी टाइटिल वाले चोर होते हैं. राहुल के इस बयान से बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मेरे प्रति गलत संदेश गया है. इससे समाज में मेरी प्रतिष्ठा गिरी है.

Source : News Nation Bureau

defamation suit Sushil Kumar Modi rahul gandhi patna cjm court
      
Advertisment