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नाबालिगों के गाड़ी चलाने पर अब अभिभावकों को देना पड़ेगा 25 हजार का जुर्माना

अगर बच्चे अब वाहन चलतें नज़र आए तो अभिभावकों को 25 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा. चालान करने के अलावा उन्हें साफ शब्दों में निर्देश भी दिया जाएगा कि वह बच्चों को बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने की अनुमति न दें

Updated on: 27 Jul 2022, 07:31 PM

Patna:

बिहार की सड़कों पर अक्सर आपको नाबालिक बच्चे कभी बाइक तो कभी कार चलाते दिख जातें होंगे. पटना की सड़कों के लिए तो ये आम बात है, जहां बच्चे बेफिक्र हो कर वाहन चलाते नज़र आतें हैं. जब उनके अभिभावकों से सवाल किया जाता है तो वो ये कहते हैं कि बच्चे अपनी मनमानी करतें हैं, उनकी नहीं सुनते हैं. ऐसे में कई बार हादसें भी हो जातें हैं. बिहार सरकार ने अब इन सब को रोकने के लिए अचूक उपाए निकला है. अब अभिभावकों पर भारी पड़ सकता है. अगर नाबालिक बच्चे वाहन चलातें पाए गए तो देने होगा 25 हजार का जुर्माना.

परिवहन विभाग ने नाबालिगों पर नकेल कसना किया शुरू

परिवहन विभाग ने अब नाबालिक बच्चों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है. विभाग ने चलंत दस्ता सिपाही को नाबालिग वाहन चालकों को पकड़ने के लिए जिलों में तैनातकर दिया है. अगस्त महीने से सभी जिलों में गाड़ी चलाने वाले बच्चों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. नाबालिग वाहन चालकों पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा.

अभिभावकों को देना होगा 25 हजार रुपये का जुर्माना

अगर बच्चे अब वाहन चलतें नज़र आए तो अभिभावकों को 25 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा. चालान करने के अलावा उन्हें साफ शब्दों में निर्देश भी दिया जाएगा कि वह बच्चों को बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने की अनुमति न दें अगर ऐसा करते दुबरा पकड़े जाने पर उनके पेरेंट्स का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. क्योंकि नाबालिग बच्चे हाईस्पीड गाड़ियों में घूम रहे हैं तो ये बच्चों की नहीं पेरेंट की लापरवाही है.

16 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाने की नहीं है अनुमति

नियमों के अनुसार 16 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह की गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है. वहीं,16 से 18 साल तक के नाबालिग सिर्फ बिना गियर वाले वाहन चला सकते हैं. मगर नाबालिग मोटरसाइकिल और कार समेत अन्य गाड़ियां चलाते हुए अक्सर नजर आ जाते हैं. इससे सड़क हादसों में बढ़ोतरी हो रही है.