नीतीश सरकार ने सरकारी टीचर बहाली कानून में किए बदलाव, जानिए नए नियम

बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है. बता दें कि कक्षा 1 से 12 तक के करीब पौने दो लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में बदलाव हुआ है.

बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है. बता दें कि कक्षा 1 से 12 तक के करीब पौने दो लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में बदलाव हुआ है.

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Vineeta Kumari
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नीतीश सरकार ने बदला सरकारी टीचर बहाली कानून( Photo Credit : फाइल फोटो )

बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है. बता दें कि कक्षा 1 से 12 तक के करीब पौने दो लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में बदलाव हुआ है. अब बीटेट, सीटेट और एसटीईटी के रिजल्ट पर 60 प्रतिशत के साथ ही शैक्षणिक व प्रशिक्षण योग्यता मैट्रिक से स्नातकोत्तर, डीएलएड और बीएड को 40 प्रतिशत वेटेज मिलेगा. वहीं शिक्षक नियुक्ति के लिए नई नियमावली-2022 तैयार की गई है जिस पर जल्द ही बिहार सरकार मुहर लगा सकती है. इसके अलावा 2020 की शिक्षक भर्ती नियमावली में टीईटी और एसटीईटी का वेटेज जो पहले 2 से 10 अंक तक मिलता था उसे समाप्त करने का फैसला किया गया है. 

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प्रारंभिक स्कूलों में लगभग एक लाख शिक्षकों की बहाली अगस्त महीने के अंत तो होगी तो वहीं हाईस्कूलों में 75-80 हजार पदों पर भर्तियां सितंबर या अक्टूबर तक की जाएगी. शिक्षा विभाग ने नियुक्ति नियमावली और रिक्ति मामलों को लेकर कई बैठक भी की, जिसके बाद ये फैसले लिए गए. 

बता दें कि हाल ही में नीतीश सरकार ने बाल विवाह और दहेज उन्मूलन को रोकने के लिए भी बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत कई नए नियम लागू किए गए हैं. सरकार ने साफ किया है कि जिस भी पंचायत में बाल विवाह होगा, वहां के मुखिया हटा दिए जाएंगे. राज्य सरकार ने बाल विवाह और दहेज उन्मूलन में मुखिया और अन्य पंचायत प्रतिनिधियों की भागीदारी व भूमिका के संबंध को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

Source : Vineeta Kumari

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