Bihar News: बिहार में ट्यूशन टीचर को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, 10वीं की छात्रा करता था ये घिनौना कृत्य

Bihar: ट्यूशन टीचर अपनी नाबालिग छात्रा के साथ नशा खिलाकर रेप करता था. कोर्ट ने आरोपित शिक्षक को दोषी पाते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

Bihar: ट्यूशन टीचर अपनी नाबालिग छात्रा के साथ नशा खिलाकर रेप करता था. कोर्ट ने आरोपित शिक्षक को दोषी पाते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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Yashodhan Sharma
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Nalanda Crime News

Nalanda Crime News Photograph: (social)

Bihar News: बिहार के नालंदा में एक ट्यूशन टीचर को उसकी हैवनियत की सजा सुनाई गई है. यहां एक 10वीं में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के दुष्कर्म कर उसका वीडियो वायरल करने के आरोप में टीचर को दोषी करार दिया है. बताया जा रहा है कि वह अपनी नाबालिग छात्रा के साथ नशा खिलाकर रेप करता था. कोर्ट ने आरोपित शिक्षक को दोषी पाते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. 

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ये है पूरा मामला

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोषी को जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. शनिवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे सात सह विशेष पॉक्सो जज धीरेंद्र कुमार ने आरोपित निजी शिक्षक अमन राज को रेप, धमकी देने केअलावा आईटी एक्ट में क्रमश: सात साल, तीन साल व दो साल की सजा सुनाई है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. कोर्ट ने पीड़िता को तीन लाख रुपए पीड़ित प्रतिकर प्रतिकर योजना से दिलाने का आदेश दिया है. आरोपित अमन हरनौत थाना क्षेत्र का निवासी है.

8 लोगों की लगी थी गवाही

कोर्ट में विशेष पॉक्सो पीपी सुशील कुमार ने सभी आठ लोगों की गवाही कराई थी. उन्होंने बताया कि आरोपित अपने फुआ के यहां रहकर ट्यूशन पढ़ाता था. 10वीं की छात्रा पीड़िता भी वहां पढ़ने जाती थी. इसी दौरान आरोपित ने उसे शर्बत में नशा मिलकर पिला दिया. नींद में आने के बाद आरोपित उसके साथ छेड़छाड़ व रेप करता था और विडियो बनाता था.

फेसबुकर पेज पर किया था अपलोड

पीड़िता ने लोक लज्जा के डर से अपने साथ हुई इस घटना के बारे में पीड़िता ने अपने घरवालों को कुछ नहीं बताया, लेकिन ट्यूशन जाना छोड़ दिया. इसके बाद आरोपित पीड़िता के भाई के मोबाइल पर फोटो शेयर कर शादी करने का दबाव बनाने लगा. इंकार के बाद आरोपित पीड़िता का अश्लील फोटो फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दिया. इसके बाद पीड़िता ने 23 जून 2022 को रहुई थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करायी. दो साल से ज्यादा की सुनवाई के बाद कोर्ट ने ट्यूशन टीचर को दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुना डाला.

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