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आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा( Photo Credit : News State Bihar Jharkhand)
कैमूर जिले के व्यवहार न्यायालय भभुआ ने एक नाबालिग को इंसाफ दिलाया है. न्यायालय ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर होटल में ले जाकर, उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 3 साल का कारावास और 10 हजार का अर्थदंड सुनाया है. मामला 9 जून 2021 का है. बता दें कि आरोपी युवक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के जमनिया थाना क्षेत्र के करैलकला गांव का अतुल कुमार यादव उर्फ बबलू यादव बताया जा रहा है. जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक शशि भूषण पांडे ने बताया कि व्यवहार न्यायालय भभुआ के एडीजे छह विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट आशुतोष कुमार उपाध्याय की अदालत में यह सजा सुनाई गई.
यूपी के गाजीपुर जिला के जमनिया थाना क्षेत्र के करैल कला गांव के राम अवध यादव के पुत्र अतुल कुमार यादव उर्फ बबलू यादव को दुष्कर्म के मामले में आरोप साबित होने के बाद 3 साल का कारावास और ₹10 हजार का अर्थदंड सुनाया गया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. मामला 9 जून 2021 का है, जहां नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर आरोपी युवक द्वारा पीड़िता को एक होटल ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया. इस मामले में उसे सजा सुनाई गई है.
Source : News State Bihar Jharkhand