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अदालत में एक बार फिर हुई लालू प्रसाद यादव की पेशी, आरोपों को नकारा

हाजीपुर व्यवहार न्यायालय में लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को एसीजेएम (ACJM)-वन स्मिता राज की अदालत में पेश किया गया. 2015 की चुनावी सभा में जातिसूचक टिप्पणी के मामले में लालू प्रसाद यादव की हाजीपुर व्यवहार न्यायालय...

Updated on: 16 Jun 2022, 01:55 PM

highlights

  • लालू प्रसाद यादव की हाजीपुर कोर्ट में पेशी
  • लालू प्रसाद यादव पर जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप
  • लालू प्रसाद यादव ने कोर्ट में आरोपों को नकारा

हाजीपुर/पटना:

हाजीपुर व्यवहार न्यायालय में लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को एसीजेएम (ACJM)-वन स्मिता राज की अदालत में पेश किया गया. 2015 की चुनावी सभा में जातिसूचक टिप्पणी के मामले में लालू प्रसाद यादव की हाजीपुर व्यवहार न्यायालय में जहां उनका स्टेटमेंट दर्ज किया गया. अदालत ने लालू प्रसाद यादव से पूछा कि आप पर जातिसूचक शब्द के प्रयोग का आरोप है. जिस पर लालू यादव ने साफ तौर से इंकार कर दिया. लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) का बयान सीआरपीसी 313 के तहत दर्ज किया गया है.

ये है पूरा मामला

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हाजीपुर में सशरीर उपस्थित हुए. आरोप है कि 27 सितंबर 2015 को राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के तेरसिया दियारा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते समय लालू प्रसाद यादव ने जातिसूचक टिप्पणी की थी. जिसके आधार पर 2 दिनों बाद 29 सितंबर 2015 को तत्कालीन सर्किल इंस्पेक्टर के बयान पर गंगा ब्रिज थाने में मामला दर्ज किया गया था. विभिन्न धाराओं में दर्द इस मामले में 23 अप्रैल 2022 को अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के बाद लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी थी. हालांकि आज कोर्ट में लालू प्रसाद यादव ने ऐसे किसी भी शब्द के इस्तेमाल से इंकार किया है. अदालत ने उनसे पूछा कि आप पर जातिसूचक टिप्पणी का आरोप है जिस पर उन्होंने कहा कि ऐसा मैंने नहीं कहा था. इसके बाद कोर्ट ने उनसे कहा कि आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे.  उन्होंने कहा कि राजनीतिक रंजिश के तहत मामला लाया गया है.

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लालू के वकील ने बताई पूरी बात

हाजीपुर व्यवहार न्यायालय में चल रहे मामले में लालू प्रसाद यादव की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट श्याम बाबू राय ने बताया कि यह मामला 27 सितंबर 2015 का है. जिसमें लालू प्रसाद यादव पर जातिसूचक टिप्पणी का आरोप था. इसमें प्रॉसीक्यूशन का कहना है कि उन्होंने इस मीटिंग को एड्रेस के दौरान जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया था. जिससे जातियों में वैमनस्य पैदा होने की संभावना है. यही आरोप लगाया गया था. इस पर चार्जशीट दाखिल किया गया. इसके बाद गवाही कराई गई और इस मामले में आज लालू प्रसाद यादव का स्टेटमेंट दर्ज हुआ है. एडवोकेट श्याम बाबू राय ने आगे बताया कि बयान दर्द होने के बाद मामले की सरकारी पक्ष का काम हो चुका है. आगे अदालत की प्रक्रिया चलेगी.