दुमका कोषागार मामला: लालू यादव को लगा झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज
दुमका कोषागार मामला में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को एक बार कोर्ट से करारा झटका मिला हैं. झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
नई दिल्ली :
दुमका कोषागार मामला (Dumka treasury case) में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ( RJD President Lalu Prasad Yadav) को एक बार कोर्ट से करारा झटका मिला हैं. झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court ) ने लालू यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने राजद अध्यक्ष से दो महीने बाद नई याचिका दायर करने को कहा गया है. याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने फैसले में कहा कि आधी सजा पूरी होने में अभी दो महीने बाकी हैं और उसके बाद ही जमानत दी जा सकती है. सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि लालू प्रसाद की जेल की आधी सजा पूरी होने में दो महीने और सात दिन की अवधि बाकी है.
Jharkhand High Court rejects RJD leader Lalu Prasad Yadav's bail plea in the Dumka treasury case, asks him to file a fresh petition after two months
— ANI (@ANI) February 19, 2021
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याचिका खारिज होने के बाद, लालू प्रसाद के वकील ने दावा किया कि जेल अवधि के दो महीने गिने ही नहीं गए हैं. उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद 1997 में एक महीने और 2001 में एक महीने के लिए न्यायिक हिरासत में थे, जिसकी गिनती नहीं की गई है.
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वकील ने कहा कि दो महीने बाद एक नई जमानत याचिका दायर की जाएगी. लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार धोखाधड़ी मामले में जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें उन्हें सात साल जेल की सजा सुनाई गई है. राजद सुप्रीमो को चारा घोटाले के चार मामलों में दोषी ठहराया गया और जेल की सजा सुनाई गई. उन्हें तीन मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है.
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