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झारखंड सरकार ने बैन किया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को
रघुवर सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) को आतंकी कनेक्शन का हवाला देकर बैन कर दिया है. झारखंड सरकार ने 'द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 की धारा -16 के तहत पीएफआई को बैन कर दिया है. गृह विभाग ने अंतिम मुहर लगाते हुए इस संबंध में अधिसूचना जारी की है.मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मंगलवार को गृहकारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने पीएफआई को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी कर दिया है. सरकार ने इस संगठन को साल 2018 में भी बैन किया था. बाद में मामला हाइकोर्ट में चला गया था. तब हाईकोर्ट के आदेश पर पीएफआई से बैन हटा लिया गया था.
Jharkhand govt bans Popular Front of India (PFI) in the state under Section 16 of The Criminal Law Amendment Act, 1908. pic.twitter.com/JWtB3H7kDz
— ANI (@ANI) February 12, 2019
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झारखंड के पाकुड़ में मुख्य रूप से सक्रिय पीएफआई संगठन मुख्य रूप से केरल की है. जिसे इससे पहले साल 2018 में भी द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 की धारा-16 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था.
Source : News Nation Bureau