IRCTC होटल मामला: लालू के बेटे तेजस्वी को ईडी ने किया तलब
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बेटे व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को साल 2006 के आईआरसीटीसी सौदे मामले में कथित अनियमितता के लिए समन जारी किया है।
नई दिल्ली:
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू यादव के बेटे व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को साल 2006 के आईआरसीटीसी सौदे मामले में कथित अनियमितता के लिए समन जारी किया है।
ईडी ने 13 नवंबर को तलब किया है। जांच एजेंसी ने इससे पहले 10 अक्टूबर को इस मामले में तेजस्वी यादव से नौ घंटे तक पूछताछ की थी।
इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) ने इस मामले में लालू यादव और तेजस्वी यादव से क्रमश: पांच और छह अक्टूबर को कई घंटे तक पूछताछ की थी।
ईडी ने 27 जुलाई को सीबीआई के एफआईआर के आधार पर धनशोधन अधिनियम के तहत इस मामले में अलग से मामला दर्ज किया था और नकली कंपनी के जरिये धन के लेन-देन मामले में जांच शुरू की थी।
सीबीआई ने पांच जुलाई को लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी व बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ वर्ष 2006 में रांची और पुरी में आईआरसीटीसी होटल के रखरखाव का ठेका एक निजी कंपनी को देने में बरती गई कथित अनियमितता के मामले में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था।
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सीबीआई ने बताया कि यह ठेका विजय एवं विनय कोचर के स्वामित्व वाले सुजाता होटल्स को दिया गया था। इसके एवज में इन लोगों ने पटना में मुख्य जगह पर घूस के रूप में कथित तौर पर तीन एकड़ वाणिज्यिक जमीन अप्रत्यक्ष रूप से दी थी। दोनों के नाम सीबीआई एफआईआर में दर्ज हैं।
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सीबीआई ने प्रथमदृष्टया जांच में पाया कि यह जमीन कोचर बंधुओं ने डिलाइट मार्केटिंग कंपनी को बेची थी और इसका भुगतान अहलुवालिया कांट्रेक्टर और इसके प्रमोटर बिक्रमजीत सिंह अहलुवालिया ने किया। ईडी इस संबंध में अहलुवालिया से पूछताछ कर चुकी है।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि बाद में डिलाइट मार्केटिंग ने यह जमीन राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को दे दी।
लालू यादव के करीबी सहयोगी व पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेम चंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता डिलाइट मार्केटिंग की निदेशक हैं और आईआरसीटीसी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक पी.के गोयल के साथ इस मामले में सहआरोपी हैं।
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