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बाहुलबली MLA अनंत सिंह को भेजा गया 2 दिन की पुलिस रिमांड पर, AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामले में होगी पूछताछ

मोकामा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय बाहुबली विधायक अनंत सिंह (MLA Anant Singh ) को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है.

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nitu pandey
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बाहुलबली MLA अनंत सिंह को भेजा गया 2 दिन की पुलिस रिमांड पर, AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामले में होगी पूछताछ

निर्दलीय विधायक अनंत सिंह (फाइल फोटो)

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मोकामा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय बाहुबली विधायक अनंत सिंह को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. बाढ़ व्यवहार न्यायाल ने फैसला सुनाते हुए बाहुबली अनंत सिंह को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया. पटना पुलिस ने अनंत सिंह को रिमांड में लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी. अनंत सिंह के घर से एके-47 (AK-47) और हैंड ग्रेनेड की बरामद मामले में पुलिस पूछताछ के लिए उन्हें रिमांड पर लेने की अर्जी लगाई थी. बाढ़ व्यवहार न्यायल के जज कुमार माधवेंद्र ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. इसके साथ ही अनंत सिंह को रिमांड पर भेज दिया है.

अनंत सिंह पर यूएपीए एक्ट की धारा-13, विस्फोटक अधिनियम और आईपीसी की धारा 414, 120 बी के तहत बाढ़ थाने में केस दर्ज किया गया. अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां में उनके आवास पर पुलिस ने 16 अगस्त को छापेमारी कर एक एके-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद किए थे. इसके बाद बाहुबली विधायक फरार हो गए। उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया.

इसे भी पढ़ें:न्यायपालिका पर सवाल उठाने वाले पटना हाईकोर्ट के बागी जज से सभी मुकदमे लिए गए वापस

जिसके बाद अनंत सिंह को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था. इसके बाद बिहार पुलिस की टीम दिल्ली पहुंची. बिहार पुलिस की टीम 25 अगस्त को अनंत सिंह को दिल्ली से पटना वापस लाई. 25 अगस्त को बाढ़ की अदालत ने मोकामा के विधायक को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. वहीं, अभी वो बेउर जेल में बंद हैं.
गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2015 में भी अनंत एक मामले में बेऊर जेल में बंद रहे थे.

HIGHLIGHTS

  • बाहुबली निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को दो दिन के रिमांड पर भेजा गया
  • अनंत सिंह के घर से एके-47 और हैंड ग्रेनेड की बरामद हुआ था
  • इस मामले में बिहार पुलिस अनंत सिंह के करेगी पूछताछ
Bihar AK-47 rifle hand grenade Anant Singh
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