नित्यानंद राय को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, निचली अदालत की कार्रवाई पर लगी रोक

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को पटना हाईकोर्ट ने राहत दे दी है. उनके ऊपर चल रहे एक मामले में कोर्ट ने कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है. उनके ऊपर आरोप था की उन्होंने अपने भाषण में सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने की कोशिश की थी.

author-image
Rashmi Rani
New Update
nityanand

Nityanand Rai( Photo Credit : फाइल फोटो )

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को पटना हाईकोर्ट ने राहत दे दी है. उनके ऊपर चल रहे एक मामले में कोर्ट ने कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है. उनके ऊपर आरोप था की उन्होंने अपने भाषण में सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने की कोशिश की थी. इस मामले में बिहार पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी थी. पटना हाईकोर्ट में जस्टिस संदीप कुमार की बेंच ने नित्यानंद राय को बड़ी राहत दे दी है. आपको बात दें कि इस मामले में अगली सुनवाई अब जुलाई 2023 में होगी.

Advertisment

क्या है पूरा मामला 

उनके ऊपर ये आरोप है कि जब 2018 में वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब वो अररिया के नरपतगंज में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे लेकिन इस दौरान उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया. जिसके बाद विवाद शुरू हो गया. बिहार पुलिस ने उनपर ये आरोप लगाया कि उन्होंने अपने भाषण में सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का प्रयास किया है. जिसके बाद स्थानीय थाने में नित्यानंद राय के खिलाफ 9 मार्च, 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, लेकिन चार साल बाद पुलिस ने 2022 में इस मामले में सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दिया था. जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें समन जारी कर दिया था. 

यह भी पढ़ें : 29 साल में 23 मुख्यमंत्री आये-गए, अस्थिरता से बाधित हुआ बिहार का विकास: सुशील मोदी

आतंकवादी को लेकर रखी थी अपनी राय 

नित्यानंद राय ने भी कोर्ट में एक याचिका  दायर की, जिसमें उनके वकील ने ये कहा कि उनके ऊपर प्रशासन ने गलत आरोप लगाया है उन्होंने ऐसा कोई भाषण नहीं दिया है, जिससे सांप्रदायिक विद्वेष फैले ऐसे में उनपर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाडने का आरोप लागू नहीं होता है. दरअसल उन्होंने एक विदेशी आतंकवादी को लेकर अपनी राय सामने रखी थी. जिसके बाद विवाद होना शुरू हो गया. फिलहाल हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है.

HIGHLIGHTS

  • नित्यानंद राय को पटना हाईकोर्ट ने दे दी राहत  
  • कोर्ट ने कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से लगा दिया रोक 
  • अगली सुनवाई अब जुलाई 2023 में होगी

Source : News State Bihar Jharkhand

Araria Police High Court nityanand rai BJP Araria News Araria Crime News
      
Advertisment