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Bihar Caste Census: पटना हाईकोर्ट में जातीय गणना पर आज फिर सुनवाई, कल भी हुई थी सुनवाई

पटना हाईकोर्ट में जातीय गणना पर आज फिर सुनवाई होगी. सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने अपना पक्ष रखा.

Updated on: 04 Jul 2023, 10:05 AM

highlights

  • जातीय गणना पर आज फिर सुनवाई
  • पटना हाईकोर्ट में आज सुबह 11:30 बजे होगी सुनवाई
  • कल भी पटना हाईकोर्ट में हुई थी सुनवाई
  • याचिकाकर्ता के वकील ने कल रखा था अपना पक्ष

Patna:

पटना हाईकोर्ट में जातीय गणना पर आज फिर सुनवाई होगी. सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने अपना पक्ष रखा. सरकार की ओर से भी कोर्ट में पक्ष रखा गया था. आज सुबह 11:30 बजे फिर इस मामले पर सुनवाई होगी. चीफ जस्टिस विनोद के चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच मामले की सुनवाई करेगी. आपको बता दें कि बिहार सरकार द्वारा करवाई जा रही जाति आधारित गणना पर 4 मई को पटना हाईकोर्ट के तरफ रोक लगा दी गई थी. साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया था कि अब तक जो डेटा कलेक्ट हुआ है, उसे नष्ट नहीं किया जाए.

मिली जानकारी के अनुसार 4 मई तक जाति आधारित गणना का 80 फीसदी से अधिक काम हो चुका था. इसके बाद बिहार सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची. सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करने से माना कर दिया था और कहा था कि अगर 3 जुलाई तक पटना हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई नहीं होती है तो 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई होगी. इसके बाद 3 जलाई को मामले की सुनवाई पटना हाईकोर्ट में शुरू हो गई है.

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याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट की वरीय अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने बहस की. उन्होंने इंदिरा साहनी व आधार मामले में दिए फैसले का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार को जाति अधारित गणना कराने का अधिकार नहीं है. बिना कानून बनाए ऐसा करना गलत है. यह निजता के अधिकार के साथ संविधान के अनु. 21 का भी उल्लंघन है.

जातीय गणना पर अब तक क्या हुआ?

  • 7 जनवरी से जातीय गणना हुई शुरू.
  • 15 अप्रैल से दूसरे चरण की हुई शुरुआत.
  • 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला.
  • 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा.
  • 4 मई को जातीय गणना पर लगाई रोक.