COVID-19: 20 अप्रैल से खुलेंगे सरकारी कार्यालय, मगर करना होगा इन नियमों का पालन

बिहार में कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बंद किए गए सरकारी विभागों में 20 अप्रैल से कामकाज शुरू हो जाएगा.

बिहार में कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बंद किए गए सरकारी विभागों में 20 अप्रैल से कामकाज शुरू हो जाएगा.

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Dalchand Kumar
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20 अप्रैल से खुलेंगे सरकारी कार्यालय, मगर करना होगा इन नियमों का पालन( Photo Credit : फाइल फोटो)

बिहार (Bihar) में कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बंद किए गए सरकारी विभागों में 20 अप्रैल से कामकाज शुरू हो जाएगा. सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए एक आदेश जारी किया है. जारी आदेश में कहा गया है कि 20 अप्रैल से सभी प्रशाखा और कोषांग खुले रहेंगे. सामान्य प्रशासन के आदेश में कहा गया है कि 20 अप्रैल से सभी सेक्शन खुले रहेंगे. वर्ग 'क' व 'ख' के सरकारी सेवक रोज कार्यालय आएंगे.

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प्रशाखा पदाधिकारियों को अपने-अपने प्रशाखा के 33 प्रतिशत सहायकों, उच्च वर्गीय लिपिक कंप्यूटर ऑपरेटरों, कार्यालय परिचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के आदेश दिए गए हैं, जिससे कार्य लंबित न हों. सभी पदाधिकारियों के आप्त सचिव और निजी सहायकों को भी सभी कार्य दिवस के दिन खुद भी कार्यालय में उपस्थित रहने और अपने 33 प्रतिशत अधीनस्थ कर्मियों की उपस्थित रखने को लेकर सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया है. इस दौरान मास्क, सेनेटाइजर के उपयोग के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करने के आदेश दिए गए हैं.

इसके अलावा बिहार में 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्गों पर मालवाहक वाहनों के चालकों के भोजन के लिए ढाबा-होटल खुलेंगे. कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया. लॉकडाउन में मालवाहक वाहन के चालक और खलासी को भोजन को लेकर किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने राजमार्गों पर ढाबा, रेस्टोरेंट और होटल खोलने का निर्देश सभी जिलाधिकारी को दिया है.

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अग्रवाल ने बताया कि बंद की अवधि में सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों के परिचालन की अनुमति दी गई है. उन्होंने कहा कि इस दौरान होटल, ढाबा आदि बंद होने के कारण मालवाहक वाहन के चालकों, खलासी को भोजन सुलभ नहीं होने की शिकायत मिल रही थी. इस समस्या के निदान के लिए एनएच पर कुछ ढाबों, रेस्त्रां खोलने का निर्देश दिया गया है. अग्रवाल ने बताया कि सभी जिला अंतर्गत प्रत्येक एनएच पर शहर से कम से कम 10 किलोमीटर दूर एक ढाबा रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति दी गई है.

एनएच की लंबाई अधिक होने पर प्रत्येक 15 किलोमीटर पर एक ढाबा खोलने की अनुमति दी जा सकती है. जिला प्रशासन द्वारा उपयुक्त ढाबा स्थल को चिन्हित किया जाए . अग्रवाल ने कहा कि ढाबों पर सैनिटेशन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए . उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था की जाये कि वाहन चालक ढाबों से तैयार भोजन लेकर अपने वाहन में जाकर सेवन करें ढाबों में बैठने की व्यवस्था की अनुमति न दी जाए अन्यथा वहां अनावश्यक भीड़ होगी एवं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा.

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