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JDU नेता हत्याकांड में पूर्व RJD विधायक कुंती देवी को आजीवन कारावास की सजा

गया के अतरी की राजद की पूर्व विधायक कुंती देवी को हत्या के एक मामले में ADJ 3 संगम सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाया है. साथ ही 50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है.

Updated on: 25 Jan 2021, 05:55 PM

पटना :

गया के अतरी की राजद की पूर्व विधायक कुंती देवी को हत्या के एक मामले में ADJ 3 संगम सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाया है. साथ ही 50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने की स्थिति में 1 साल तक सजा बढ़ाई जा सकती है.


पूर्व विधायक कुंती देवी  को यह सजा गया जिले के अतरी विधानसभा क्षेत्र में जदयू प्रखंड अध्यक्ष सुमिरक यादव की पीट-पीटकर हत्या के मामले में सुनाया गया है.  वर्ष 2013 में जदयू के प्रखण्ड अध्यक्ष सुमिरक यादव की हत्या कर दी गयी थी. मंगलवार को सुनवाई के दौरान एडीजी-3 संग्राम सिंह की अदालत ने सुमिरक यादव हत्याकांड में पूर्व विधायिका कुंती देवी को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में अदालत ने आरजेडी के पूर्व विधायक कुंती देवी को दोषी करार दिया है. 

26 फरवरी 2013 को अतरी के जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सुमरिक यादव को लाठी डंडे से पीट-पीटकर नीमचक बथानी बाजार में हत्या कर दी गई थी. जिसमे पूर्व विधायक कुंती देवी और उनके पुत्र रंजीत यादव जो वर्तमान में अतरी विधायक हैं सहित अन्य लोगों को नामजद बनाया गया था. जिसमें कुंती देवी अकेले ट्रायल फेस कर रही थीं. जिसे मंगलवार को दोषी करार दिया गया.