रांची हाई कोर्ट ने चारा घोटाले मामले में दोषी लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू यादव ने अपनी बीमारी का हवाला देत हुए हाई कोर्ट से ज़मानत मांगी थी।
बता दें कि लालू प्रसाद को वर्ष 1992-93 में चाईबासा कोषागार से 33.67 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकालने के मामले में दोषी ठहराया गया था। साथ ही उन्हें साढ़े तीन साल जेल की सजा भी सुनाई गई थी।
लालू प्रसाद पर चारा घोटाले से संबंधित डोरांडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकालने के मामले में भी सुनवाई चल रही है।
सीबीआई ने इस मामले में गवाहों को पेश किया है और न्यायालय में इस मामले की सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर हो रही है।
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Source : News Nation Bureau