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निर्वाचन आयोग पटना में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को परिवहन सुविधा प्रदान करेगा

चुनाव आयोग ने पटना शहरी क्षेत्र में 80 वर्ष से अधिक आयु के और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक जाने के लिए “उबेर” सेवा के जरिए परिवहन सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है.

Updated on: 02 Nov 2020, 05:04 AM

पटना:

चुनाव आयोग ने पटना शहरी क्षेत्र में 80 वर्ष से अधिक आयु के और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक जाने के लिए “उबेर” सेवा के जरिए परिवहन सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार उबेर जो ‘आन डिमांड’ परिवहन सेवा है, के द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रदेश की राजधानी पटना में 80 वर्ष से अधिक आयु के और दिव्यांग मतदाताओं को मुफ्त परिवहन सुविधा प्रदान की जा रही है . इस सेवा का उपयोग करने के लिए सबसे पहले मतदाताओं को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के टॉल फ्री नंबर 18003451950 पर तीन नवंबर को मतदान के दिन सम्पर्क स्थापित कर एक कूपन कोड प्राप्त करना होगा.

इस सेवा का उपयोग करने पर कुल बिल 120 रूपये तक आने पर यह सेवा मुफ्त होगी. यदि बिल 120 रूपये से ज्यादा बढ़ता है तो वह राशि उपयोगकर्ता के द्वारा देय होगा. कूपन कोड की वैधता तीन नवम्बर को प्रातः 7:00 बजे से संध्या 7:00 बजे तक होगी . अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि यह सुविधा केवल ऐसे बुजुर्गों (80 वर्ष से अधिक आयु के) और दिव्यांग मतदाताओं के लिए उपलब्ध होगी, जो किसी कारणवश "पोस्टल बैलट" का विकल्प नहीं चुन पाए हैं. बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में जिन 94 क्षेत्रों में तीन नवंबर को मतदान होने हैं, उनमें पटना जिला के दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र पटना नगर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पटना शहरी क्षेत्र में ही यह सुविधा प्रदान की जा रही है क्योंकि उबेर की सुविधा राज्य के अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है.