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Love..Sex..Blackmailing: 10 लाख नई नवेली बहू से मांगा दहेज, नहीं देने लड़के की कराई दूसरी शादी

समस्तीपुर में लव, सेक्स, धोखा और शादी का एक गंभीर मामला सामने आया है. दरअसल, पहले तो एक यवक ने एक भोलीभाली लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ सम्बन्ध बनाए. जब लड़की गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात करा दिया गया.

Updated on: 27 Mar 2023, 03:48 PM

highlights

  • समस्तीपुर में सामने आया हैरान कर देने वाला मामला
  • बहू ने दहेज की डिमांड पूरी नहीं की तो बेटे की करा दी दूसरी शादी
  • ससुरालियों पर दहेज के लिए दूसरी शादी कराने का आरोप
  • आरोपी पति पर भ्रूण हत्या करने का भी आरोप
  • महिला थाने में FIR दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच

Samastipur:

समस्तीपुर में लव, सेक्स, धोखा और शादी का एक गंभीर मामला सामने आया है. दरअसल, पहले तो एक यवक ने एक भोलीभाली लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ सम्बन्ध बनाए. जब लड़की गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात करा दिया गया. जब मामले की जानकारी लड़की के परिजनों को हई तो उन्होंने दोनों की शादी करा दी लेकिन युवक के परिजन लड़की के घर पहुंचे और उसे अपने साथ लेकर चले गए. युवक के परिजनों ने युवती के परिजनों से कहा कि अगर 10 लाख रुपए दहेज में दोगे तभी तुम्हारी लड़की को हम बहू के रूप में स्वीकार करेंगे. इतना ही नहीं ससुरालियों द्वारा लड़के की दूसरी शादी भी करा दी गई. मामले में पीड़ित युवती की तहरीर पर महिला थाने में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जांच की जा रही है. मामला समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र का है.

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क्या कहना है पीड़िता का?

पीड़िता द्वारा अपनी तहरीर में कथन किया गया है कि युवक द्वारा उसे प्रेम जाल में फंसाया गया और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया और जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो लोक लाज का डर बताकर उसका गर्भपात करा दिया गया. पीड़िता के मुताबिक, आरोपी युवक ने उससे शादी की लेकिन उसके परिजनों द्वारा 10 लाख रुपए दहेज की डिमांड की गई, जिसे पूरा ना करने पाने पर युवक के माता-पिता द्वारा उसकी दूसरी शादी करा दी गई.

मामले पर एक नजर

सहरसा के वारिसनगर थाना की रहने वाली युवती अपनी मौसी के घर पिछले साल सितंबर से रह रही थी। उसकी मौसी के बगल में रहने वाले युवक पांडव कुमार (25 वर्ष) से उसकी बात चीत शुरू होती है और फिर दोनों के बीच प्रेम हो जाता है. युवती अपनी मौसी के घर तबतक रही जबतक उनकी तबियत ठीक नहीं हो गई थी. मौसी के स्वस्थ्य होने पर युवती जनवरी में वापस अपने घर लौट आई। युवती के घर लौट आने के बाद भी आरोपी युवक पांडव कुमार का उसके घर आना जाना लगा रहा. इस दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने और युवती 3 माह की गर्भवाती हो गई. जिसके बाद पांडव कुमार ने पीड़िता को लोकलाज का भय दिखाकर उसका गर्भपात करा दिया. 2 मार्च को पांडव फिर से पीड़िता के घर वारिसनगर गया और उसे अपने साथ ले जाने की जिद करने लगा.  युवती के परिजनों द्वारा उसका विरोध किया गया और समाज के सामने शादी करा दी गई. शादी की सूचना मिलने पर पांडव के पिता व अन्य वारिस नगर पहुंचकर पांडव को जबरन अपने साथ से ले गए. उसके बाद दो दिनों के बाद सूचना दी कि शादी हो गई है तो कोई बात नहीं है, अगर 10 लाख रुपए दहेज के रूप में मिलेंगे तो बहू के रूप में पीड़िता को स्वीकार करेंगे अन्यथा नहीं.

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पीड़िता के मुताबिक, जब उसके परिजनों द्वारा 10 लाख रुपए देने में असमर्थता जाहिर की गई तो 13 मार्च को पांडव की शादी खगड़िया में उसके घरवालों के द्वारा करा दी गई. मामला में महिला थाना की थानाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है. जो भी चीजें विवेचना के दौरान सामने आती हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

क्या कहता है कानून?

ऐसे मामले में 498ए (दहेज के लिए प्रताड़ित करना), 313 (भ्रूण हत्या करना), 120-बी आईपीसी व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत ससुराली जनों और आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है. इन मामलों में 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है. खासकर 313 आईपीसी के तहत जिसपर दोष साबित होता है उसके खिलाफ अदालतें ज्यादा ही सख्ती बरतती हैं. भ्रूण हत्या को लेकर ना सिर्फ सरकार बल्कि विधि व्यवस्थाएं भी  गंभीर हैं और भ्रूण हत्या करने के दोषी के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरतती.